बाल विवाह मिला तो होगी कठोर कार्रवाई
संवादसूत्र श्रावस्ती बाल विवाह होते मिला तो अब प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा। बाराती व घरात
संवादसूत्र, श्रावस्ती: बाल विवाह होते मिला तो अब प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा। बाराती व घराती समेत विवाह में शामिल अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज होगा। डीएम दीपक मीणा ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को सजग रहकर निगरानी करने की हिदायत दी है।
डीएम ने बताया कि बाल विवाह शिक्षित समाज के लिए अभिशाप है। कम उम्र में बेटियों का विवाह होने के बाद पूर्ण रूप से वयस्क होने से पहले ही बेटियां मां बन जाती हैं। इसका उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। बच्चे कुपोषित होते हैं और प्रसव के समय मां की मौत हो जाती है। यह स्थिति सिर्फ जागरूक समाज के मौन धारण किए होने से है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह अपराध है। गांवों में तैनात एनएनएम व आशा बहू इसके बारे में लोगों को बताएं। बाल विवाह के रोकथाम के लिए नुक्कड़-नाटक, जागरूकता कार्यक्रम, रैली आदि का आयोजन किया जाए। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं व महिला हेल्पलाइन को और अधिक सक्रिय किया जाए। बाल विवाह मिलने पर संबंधित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। इसमें दो साल की सजा तथा एक लाख रुपये जुर्माना लिए जाने का प्राविधान है। जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने ने बताया कि मंगलवार को आशा ज्योति केंद्र/महिला हेल्पलाइन 181 द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
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