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1500 मतदाता के आधार पर करें मतदेय स्थलों का संभाजन

कलेक्ट्रेट सभागार में मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Aug 2022 01:06 AM (IST)Updated: Sat, 20 Aug 2022 01:06 AM (IST)
1500 मतदाता के आधार पर करें मतदेय स्थलों का संभाजन
1500 मतदाता के आधार पर करें मतदेय स्थलों का संभाजन

1500 मतदाता के आधार पर करें मतदेय स्थलों का संभाजन

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श्रावस्ती : कलेक्ट्रेट सभागार में मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। अध्यक्षता डीएम नेहा प्रकाश ने की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदेय स्थलों का संभाजन अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर किए जाने के निर्देश मिले हैं। इसके अनुसार काम पूरा करें। डीएम ने कहा कि मतदेय स्थलों का संभाजन मतदेय स्थल भवन व उससे संबद्ध किए जाने वाले निर्वाचक नामावली का भौतिक सत्यापन के बाद करें। भवन के सत्यापन के साथ यह भी देखा जाएगा कि उस मतदेय स्थल की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं का निवास भवन के आसपास भौतिक रूप से हो। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को सीरियल नंबर दिए जाएंगे। नई सूची में कोई भी सहायक मतदेय स्थल नहीं रखा जाएगा। 1500 मतदाताओं के आधार पर संभाजन की कार्रवाई के दौरान एक मतदान केंद्र पर दो से अधिक मतदेय स्थल स्थापित हों, तो उनको 1500 मतदाता प्रति मतदेय स्थल के आधार पर समायोजित करने का प्रयास करें। ऐसे मतदेय स्थल, जिन पर मतदाताओं की संख्या 500 से कम है, उनका भौतिक सत्यापन व तार्किक विश्लेषण करते हुए इस बात की संभावना का परीक्षण भी किया करें। मतदेय स्थलों के संभाजन की कार्रवाई के तहत नए मतदेय स्थल बनाने व वर्तमान मतदेय स्थलों के पुनर्गठन के दौरान आयोग के निर्देशों का अनुपालन करें। परिवार के सभी सदस्यों को एक ही सेक्शन में और एक ही जगह पर रखा जाए। एक भवन में रहने वाले निर्वाचकों को उसी भाग में नामांकित किया जाए, जहां तक संभव हो एक गली में रहने वाले निर्वाचकों को उसी भाग में नामांकित करें। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों की उसी मतदान क्षेत्र के दूसरे स्थायी भवन में स्थानांतरित करें। पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग दो किमी से अधिक न हो। एडीएम कमलेश चंद्र, एसडीएम प्रवेंद्र कुमार, आरपी चौधरी, आशुतोष मौजूद रहे।


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