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दिल्ली हाई कोर्ट में आज अपना पक्ष रखेगी शामली पुलिस

शामली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को भगा ले जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से शामली पुलिस का अभी पीछा नहीं छुटा नहीं है। साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे है। कोर्ट ने 18 नवंबर तक पुलिस को कार्रवाई का समय दिया था। इसी के मुताबिक शामली पुलिस आज दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Nov 2021 10:46 PM (IST)Updated: Wed, 17 Nov 2021 10:46 PM (IST)
दिल्ली हाई कोर्ट में आज अपना पक्ष रखेगी शामली पुलिस
दिल्ली हाई कोर्ट में आज अपना पक्ष रखेगी शामली पुलिस

शामली, जागरण टीम। शामली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को भगा ले जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से शामली पुलिस का अभी पीछा नहीं छुटा नहीं है। साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे है। कोर्ट ने 18 नवंबर तक पुलिस को कार्रवाई का समय दिया था। इसी के मुताबिक शामली पुलिस आज दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।

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शामली नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 21 वर्षीय युवती को दिल्ली की अमर कालोनी निवासी एक युवक भगा ले गया था। तब युवती की माता ने युवक सहित तीन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके कुछ बाद ही युवती को छिपाकर रखने का आरोप लगाने पर शामली कोतवाली पुलिस ने आरोपित युवक के पिता राजेंद्र व भाई अमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब युवती ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जेल भेजे दोनों को निर्दोष बताने पर यह मामला शामली कोतवाली पुलिस के गले की फांस बन गया था।हाई कोर्ट ने शामली कोतवाली पुलिस को फटकार लगाई थी। 18 नवंबर तक पुलिस को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर जेल भेजे दोनों पिता-पुत्र की रिहाई कराई थी। चूंकि 18 नवंबर दूर थी और कार्रवाई भी अधूरी थी।

इसी के चलते पुलिस अधीक्षक ने शामली कोतवाली प्रभारी पंकज त्यागी व विवेचक दारोगा नरेंद्र वर्मा को निलंबित कर दिया था। शामली कोतवाली प्रभारी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर आज कोर्ट में पुलिस का पक्ष रखेंगे।


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