Shamli News : बारह लाख की सरकारी दाल और तेल बेचा, बाल विकास परियोजना का कनिष्ठ सहायक सस्पेंड
शामली के कांधला ब्लाक में तैनात बाल विकास परियोजना के कनिष्ठ सहायक सचिन कुमार के खिलाफ 24 मार्च 2022 को कांधला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब आरोपित के खिलाफ निदेशक आइसीडीएस लखनऊ ने इस प्रकरण में कार्रवाई की है।
शामली, जागरण संवाददाता। बाल विकास पुष्टाहार एवं पुष्टाहार विकास विभाग के ब्लाक कांधला में तैनात कनिष्ठ सहायक सचिन कुमार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई है। आरोप है कि उसने 12 लाख रुपये से अधिक कीमत की चनेे की दाल और आयल किट बैग बेच दिया था। प्रकरण में उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराते हुए विभाग को रिपोर्ट भेजी गई थी।
यह है मामला
जिले के ब्लाक कांधला में तैनात बाल विकास परियोजना के कनिष्ठ सहायक सचिन कुमार के खिलाफ 24 मार्च 2022 को कांधला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। सचिन कुमार ने दो फरवरी 2022 को चालान से चना दाल 1573 किग्रा (मूल्य 1,116863 रुपये) व चालान से इसी दिन इडीबुल आयल 4932 किलोग्राम मूल्य (264010 रुपये) था। इसे प्राप्त कर लिया था, लेकिन इस कुल मूल्य 12 लाख 80 हजार 916 की सामग्री तत्कालीन डीपीओ संतोष श्रीवास्तव को गोदाम में नहीं मिली थी। इसी के साथ इसे स्टाक रजिस्टर में भी अंकित नहीं किया गया था। इस चालान पर बाल विकास परियोजना अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं मिले थे।
जांच में बेचना पाया
जांच में पाया गया कि आरोपित कनिष्ठ सहायक ने यह इसे किसी अन्य स्थान पर उतरवाकर बेच लिया है। गबन के प्रकरण में गत 24 मार्च में आरोपित सचिन कुमार के खिलाफ धारा-420 व 409 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था, जबकि प्रकरण की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गई। इस पर कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया है। निदेशक ने सचिन कुमार को जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा से संबद्ध करते हुए जांच उप निदेशक कमलेश गुप्ता को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। डीपीओ बाबर खान ने बताया कि कनिष्ठ सहायक को निलंबित कर दिया गया है। पोषाहार बेचने के पुराने प्रकरण में निदेशालय की ओर से यह कार्रवाई की गई हैं।
- - - - - - -
थानाभवन विधायक कोर्ट में हुए पेश
शामली, जागरण संवाददाता। शुक्रवार को थानाभवन से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अशरफ अली कैराना कोर्ट में पेश हुए। बताया गया है कि अशरफ अली के खिलाफ पुलिस ने आठ फरवरी 2022 को बाबरी थानाक्षेत्र के गांव हाथी करौदा में जनसभा आयोजित करने के आरोप में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं 3 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला कैराना स्थित एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट में विचाराधीन है। उक्त मामले में शुक्रवार को रालोद विधायक की तारीख थी। तारीख होने के चलते विधायक कोर्ट में पेश हुए। जहां उन्होंने हस्ताक्षर भी किए। कोर्ट ने विधायक की पेशी के लिए मुकदमे में अगली तारीख 12 अक्टूबर नियत की है।