बसपा प्रत्याशी की बढ़ी मुश्किलें, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज
लोकसभा चुनाव में बिना अनुमति के सभा करने के आरोप में पुलिस ने बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा सभा में एक समाज को गाली देने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। संबंधित व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है।
संवाद सूत्र, थानाभवन। लोकसभा चुनाव में बिना अनुमति के सभा करने के आरोप में पुलिस ने बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा सभा में एक समाज को गाली देने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। संबंधित व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है।
कैराना लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा ने थानाभवन क्षेत्र के गांव हिंड में बिना अनुमति के चुनावी बैठक की। बैठक का एक वीडियो शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। वीडियो में गांव निवासी एक व्यक्ति अनुसूचित जाति के लोगों को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दे रहा है। भाषण के बीच कई बार लोगों को गाली दी गई।
इस मामले में उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने अपनी ओर से गांव हिंड निवासी भूपेंद्र कुमार के खिलाफ धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज किया। इसके अलावा आचार संहिता का उल्लंघन कर बिना अनुमति चुनावी सभा करने के मामले में बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपित भूपेंद्र कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा।
बसपा ने किया बचाव
बसपा विधान सभा क्षेत्र के अध्यक्ष अंकित कुमार ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि बसपा प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ गांव हिंड में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान दो लोग नशे में अभद्रता करने लगे। जिनको कार्यकर्ता भूपेंद्र ने रोकने का प्रयास किया था।