धार्मिक स्थलों में पांच से अधिक श्रद्धालु नहीं करेंगे प्रवेश
धार्मिक स्थलों पर एक स्थान पर एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही शारीरिक दूरी व मास्क का पालन अनिवार्य तौर पर करना होगा। प्रवेश द्वार पर जहां थर्मल स्क्रिनिग व सैनिटाइजर का प्रयोग करने पर जोर दिया गया वहीं दुकान व अन्य परिसरों में भी गोल घेरे बनाकर शारीरिक दूरी रखने के आदेश दिए हैं।
जेएनएन, शामली। धार्मिक स्थलों पर एक स्थान पर एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही शारीरिक दूरी व मास्क का पालन अनिवार्य तौर पर करना होगा। प्रवेश द्वार पर जहां थर्मल स्क्रिनिग व सैनिटाइजर का प्रयोग करने पर जोर दिया गया, वहीं दुकान व अन्य परिसरों में भी गोल घेरे बनाकर शारीरिक दूरी रखने के आदेश दिए हैं। डीएम ने स्प्ष्ट किया कि कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य तौर पर किया जाए।
सोमवार को प्रदेश शासन के निर्देश पर डीएम जसजीत कौर ने जिले के लिए नवीन गाइडलाइन जारी कर दी हैं। डीएम ने स्प्ष्ट किया कि जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर, मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। जहां तक संभव हो आने वाले व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हुए परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाएगी। इससे कि अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाए। परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टाल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय शारीरिक दूरी के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था भी अलग-अलग होनी चाहिए। लाइनों में सभी व्यक्ति एक-दूसरे से कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी पर रहेंगे। प्रतिरूप, मूर्तियों, पवित्र ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी और सभी प्रकार की सभाएं निषिद्ध रहेगी। रिकार्ड भक्ति गीत ही बजाए जा सकते है। सामूहिक रूप से नहीं होगा।19-धर्म स्थल के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र-जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक-दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। श्रद्धालु एवं पूजा कराने वाले समेत कोई भी किसी को किसी रूप में स्पर्श न करें।