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जीएसटी में पंजीयन को जागरूक करें टैक्स अधिवक्ता

वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों को जीएसटी में पंजीयन कराने को जागरूक करने के लिए टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के साथ बैठक की।

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 10:40 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 10:40 PM (IST)
जीएसटी में पंजीयन को जागरूक करें टैक्स अधिवक्ता

शामली, जेएनएन। वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों को जीएसटी में पंजीयन कराने को जागरूक करने के लिए टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त ने पंजीयन के बारे में जानकारी दी। अधिवक्ताओं ने जीएसटी पोर्टल में आ रही दिक्कत के बारे में भी बताया।

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वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त प्रशासन सत्यप्रकाश ने कहा कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को दस लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा और पांच लाख रुपये तक का दिव्यांगता बीमा प्राप्त हो जाता है। पंजीकृत व्यापारी केंद्र सरकार की व्यापारी पेंशन योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। इसमें 18 से 40 साल के व्यापारी 55 रुपये से 200 रुपये मासिक प्रीमियम जमा कर 3000 रुपये मासिक पेंशन 60 साल की उम्र के बाद प्राप्त कर सकते हैं। जीएसटी की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। व्यापारियों के पेन कार्ड और स्टॉक के आधार पर पंजीयन सीमा की जांच की जा रही है। टैक्स अधिवक्ताओं का व्यापारियों से लगातार संपर्क बना रहता है। ऐसे में वह भी व्यापारियों को जागरूक करें और पंजीयन कराने के लिए प्रेरित करें। अधिवक्ताओं ने बताया कि जीएसटी पोर्टल में काफी दिक्कत आ रही हैं और इनका समाधान कराया जाए। बैठक में उपायुक्त सिद्धार्थ सौरभ बंधु, प्रकाश यादव, टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्यामलाल, सचिव गौरव मित्तल, राजेश मिश्रा, अनिरुद्ध गर्ग, सतपाल सिंह, विचित्र विजय गुप्ता, पीयूष संगल, निर्भय संगल, मयंक गर्ग, मयंक गोयल आदि मौजूद रहे।


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