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कोविड-19 से मृत लोगों के परिजनों को मिलेगी आर्थिक सहायता

प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के स्वजन को एक राहत दी है। कोविड-19 संक्रमण से मृत लोगों के स्वजन को राज्य आपदा मोचक निधि से 50 हजार की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। डीएम जसजीत कौर ने पात्रों से जल्द ही आवेदन करने की अपील की है ताकि तेजी से लाभ दिलाया जा सके। फिलहाल तक 10 आवेदन मिल चुके हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 01 Dec 2021 11:06 PM (IST)Updated: Wed, 01 Dec 2021 11:06 PM (IST)
कोविड-19 से मृत लोगों के परिजनों को मिलेगी आर्थिक सहायता
कोविड-19 से मृत लोगों के परिजनों को मिलेगी आर्थिक सहायता

शामली, जागरण टीम। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के स्वजन को एक राहत दी है। कोविड-19 संक्रमण से मृत लोगों के स्वजन को राज्य आपदा मोचक निधि से 50 हजार की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। डीएम जसजीत कौर ने पात्रों से जल्द ही आवेदन करने की अपील की है ताकि तेजी से लाभ दिलाया जा सके। फिलहाल तक 10 आवेदन मिल चुके हैं।

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कोविड-19 महामारी की चपेट में आकर न जाने कितने लोग मौत के मुंह में समा गए। ऐसे लोगों के स्वजन को आर्थिक मदद के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डीएम जसजीत कौर ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण से मृत लोगों के स्वजन को राज्य आपदा निधि से 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। मृत व्यक्ति जिस किसी भी जनपद का भी निवासी था, उस जनपद के डीएम के समक्ष मृतक के स्वजन योजना का लाभ लेने के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

डीएम ने बताया कि शामली जनपद में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए एडीएम शामली की अध्यक्षता में आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल का गठन किया गया है। आवेदक आवेदन पत्र भरकर समस्त आवश्यक संलग्नकों समेत दैवीय आपदा अनुभाग कार्यालय कलक्ट्रेट शामली में सेल के समक्ष जमा कर सकता है। उन्होंने बताया कि जनपद में कोविड-19 संक्रमण से जिन लोगों की मौत हुई है। उनके स्वजन को जल्द ही 50 हजार की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए उनको आवेदन करना होगा।

डीएम ने कहा कि लाभ लेने के लिए आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों के रूप में मृतक की आरटीपीसीआर, एंटीजन रिपोर्ट, सिटी स्कैन रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक एवं आवेदक के आधार कार्ड की छाया प्रति तथा आवेदक के बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करनी होगी। इस संबंध में कलक्ट्रेट संयुक्त कार्यालय में एलआरसी बाबू के मोबाइल नंबर 8650382674 पर संपर्क किया जा सकता है।

डीएम ने बताया कि अभी तक केवल 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस योजना के तहत आवेदनों में मृतक के निकट के स्वजन के बैंक खातों में तीन दिसंबर 2021 तक 50 हजार रुपये की धनराशि स्थानांतरित की जानी है। डीएम ने अपील की कि जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे जल्द से जल्द अपना आवेदन करें ताकि उन्हें धनराशि आहरित की जा सके।


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