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डीएम ने गाइडलाइन जारी की, 15 से खुल सकेंगे सिनेमाघर, स्कूलों की स्थिति साफ नहीं

जिलाधिकारी जसजीत कौर ने अनलाक-5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 अक्टूबर से सिनेमाघर और तरणताल निर्धारित मानकों के पालन के साथ खोले जा सकेंगे।

By JagranEdited By: Published: Sat, 03 Oct 2020 10:02 PM (IST)Updated: Sat, 03 Oct 2020 10:02 PM (IST)
डीएम ने गाइडलाइन जारी की, 15 से खुल सकेंगे सिनेमाघर, स्कूलों की स्थिति साफ नहीं
डीएम ने गाइडलाइन जारी की, 15 से खुल सकेंगे सिनेमाघर, स्कूलों की स्थिति साफ नहीं

शामली, जेएनएन। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने अनलाक-5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 अक्टूबर से सिनेमाघर और तरणताल निर्धारित मानकों के पालन के साथ खोले जा सकेंगे। स्कूलों को 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी है। इस संबंध में उपजिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी की संयुक्त कमेटी स्कूल प्रबंध समिति से विचार-विमर्श और परिस्थिति का आंकलन करने के बाद ही निर्णय लेगी। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि स्कूल-कोचिग सेंटर खुलने पर बच्चों की उपस्थिति के लिए माता-पिता को लिखित सहमति देनी होगी। अगर अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के इच्छुक नहीं हैं तो आनलाइन कक्षा के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं। जिले में जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, उनमें मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पूरी तरह पालन अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन तक ही लाकडाउन लागू रहेगा। इसके बाहर के सिनेमाघर 15 अक्टूबर से खोल सकते हैं। लेकिन क्षमता के सापेक्ष 50 फीसदी दर्शकों के बैठने की ही अनुमति होगी। मनोरंजन पार्क और तरणताल को भी उक्त दिनांक से खोलने की अनुमति रहेगी। कार्यक्रम में एकत्र हो सकते हैं 200 लोग

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नई गाइडलाइन के मुताबिक किसी सभागार, हाल या कमरे में क्षमता के सापेक्ष 50 फीसदी उपस्थिति की ही अनुमति है। हालांकि अधिकतम लोगों की संख्या 200 ही हो सकती है। खुले स्थानों में लोगों की संख्या के संबंध में शासन द्वारा अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया किराजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिग, हैंड सैनिटाइजर आदि सावधानी का पालन अनिवार्य है।

-उच्च शिक्षा के संस्थानों में सिर्फ पीएचडी शोधार्थी एवं परा-स्नातक के लिए प्रयोगशाला संबंधित कार्यों के लिए अनुमति होगी।

- आनलाइन शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और इस व्यवस्था को प्रोत्साहित करते हुए प्राथमिकता दी जाएगी।

- स्कूलों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगी।

- लाकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगा। इन्होंने कहा..

अनलाक-5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 अक्टूबर से काफी गतिविधियों को नियम-शर्ताें के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। स्कूलों के खोलने जाने की अनुमति उपजिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी की संयुक्त कमेटी देगी। चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जाएगा। सभी से अपील है कि कोरोना से बचाव के लिए सावधानी का गंभीरता के साथ पालन करें।

- जसजीत कौर, जिलाधिकारी।


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