Move to Jagran APP

फसल अवशेष जलाने पर नौ दिन में 31 किसानों पर मुकदमा

फसल अवशेष जलाने पर एक से नौ दिसंबर के बीच 31 किसानों पर जुर्माना लगाने के साथ मुकदमा दर्ज किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Dec 2019 06:35 PM (IST)Updated: Sat, 14 Dec 2019 06:35 PM (IST)
फसल अवशेष जलाने पर नौ दिन में 31 किसानों पर मुकदमा
फसल अवशेष जलाने पर नौ दिन में 31 किसानों पर मुकदमा

शामली, जेएनएन। फसल अवशेष जलाने पर एक से नौ दिसंबर के बीच 31 किसानों पर जुर्माना लगाने के साथ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही घटनाओं को रोकने में नाकामी पर ग्राम प्रधानों समेत 56 कर्मचारियों पर भी जुर्माना आरोपित किया गया है। यह जानकारी शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने दी। उन्होंने किसानों से अपील की कि फसल अवशेष न जलाएं और कृषि यंत्रों को किराए पर लेकर अवशेषों का प्रबंधन करें।

loksabha election banner

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि अब पराली तो खत्म हो गई है, लेकिन गन्ना पत्ती जलाई जा रही है। सैटेलाइट से एक दिसंबर से नौ दिसंबर के बीच 31 मामले फसल अवशेष जलाने के सामने आए हैं। संबंधित किसानों पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना आरोपित करने के साथ मुकदमा भी संबंधित थानों में दर्ज कराया गया है। इन घटनाओं को न रोक पाने के संबंध में 56 कर्मचारियों पर भी जुर्माना लगाया है। इनमें ग्राम प्रधान भी शामिल हैं, क्योंकि उन्हें भी लोक सेवक माना गया है। प्रत्येक घटना के लिए पांच हजार रुपये का जुर्माना है, जो संबंधित ग्राम प्रधान, हलका लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव, कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक से वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस, कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन के आदेश हैं कि फसल अवशेष जलाने पर कार्रवाई की जाए। ऐसे में किसानों से अपील है कि वह ऐसा कतई न करें। जिले में अलग-अलग क्षेत्रों में 29 कस्टम हायरिग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जा चुकी है। यहां से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसान मल्चर, श्रेडर, रोटीरीशलेसर, पेडीस्ट्राचापर को बेहद कम दर पर किराये पर ले सकते हैं। इससे फसल अवशेषों को भूमि में मिलाकर खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे जहां वायु प्रदूषण कम होगा, वहीं फसल उत्पादन भी बेहतर होगा। बताया कि जिले और तहसील स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया गया है। जिले की समिति के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी हैं। सदस्य उप कृषि निदेशक, अपर पुलिस अधीक्षक हैं। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कहा कि सभी क्षेत्राधिकारी और थाना-कोतवाली प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह निगरानी करते रहें कि कहीं कोई फसल अवशेष तो नहीं जला रहा है। अगर कोई ऐसा करते हुए मिले तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी अरविद कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश श्रीवास्तव, उप निदेशक कृषि डॉ. एसके केसरी, जिला कृषि अधिकारी डॉ. हरिशंकर आदि मौजूद रहे। अब तक 45 किसानों पर लग चुका जुर्माना

अपर जिलाधिकारी अरविद कुमार सिंह ने बताया कि एक नवंबर से नौ दिसंबर तक 45 किसानों पर 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है और इसमें से दो लाख रुपये की वसूली भी हो चुकी है। 30 नवंबर तक फसल अवशेष जलाने की घटना रोकने में नाकामी में 30 अधिकारियों पर जुर्माना आरोपित किया गया है। इनमें एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी, लेखपाल, सचिव ग्राम पंचायत आदि शामिल हैं। किसानों को कर रहे जागरूक

कृषि उप निदेशक डॉ. एसके केसरी ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए गांव स्तर पर किसान पाठशाला आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वह कैसे किराये पर यंत्र ले सकते हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.