अधिकतम 70 लाख तक प्रत्याशी कर सकेंगे व्यय
जागरण संवाददाता, शामली: लोकसभा उप चुनाव में व्यय की अधिकतम राशि 70 लाख रुपये रखी गई है।
जागरण संवाददाता, शामली:
लोकसभा उप चुनाव में व्यय की अधिकतम राशि 70 लाख रुपये रखी गई है। इसके अलावा नामांकन के लिए भी चुनाव आयोग ने सख्त नियम व कायदे कानून लागू किए हैं।
एएसपी श्लोक कुमार ने जानकारी दी कि लोकसभा कैराना क्षेत्र में उप चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। उप चुनाव में एक प्रत्याशी 70 लाख रुपये तक ही व्यय कर सकेगा, इससे अधिक खर्च करने पर चुनाव आयोग की कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन का गुरुवार को पहला दिन था। पहले दिन किसी ने नामाकंन नहीं किया बल्कि तीन आवेदन पत्र खरीदे जरूर गए हैं। नामाकंन के दौरान सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इस प्रक्रिया के तहत सभी प्रत्याशी अपने साथ अनुमति प्राप्त गाड़ियों का प्रयोग करेंगे। कोई भी काफिले के साथ नामांकन स्थल पर नहीं आएगा। तीन गाड़ियों से अधिक वाहन नहीं आएंगे। प्रत्याशी पांच व्यक्तियों को ही साथ लेकर आ सकेंगे। कोई शस्त्र, मोबाइल साथ नहीं रखेंगे। एक प्रत्याशी एक बार के अलावा दोबारा नामांकन नहीं करेगा। 11 मई का नामांकन पत्रों की जांच कार्य व नाम वापसी का अंतिम दिन 14 मई होगी। इसी दिन दोपहर में चुनाव ¨चह आवंटन होगा। ¨चह आवंटन के बाद प्रत्याशियों के साथ आचार संहिता के बारे में बैठक होगी। एएसपी ने बताया कि आचार संहिता का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई होगी।