93400 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगा मुआवजा
गौरी धान बीज मामले में कृषि विभाग किसानों को कंपनी से प्रति हेक्टेयर 93400 रुपये की दर से मुआवजा दिलाएगा।
जेएनएन, शाहजहांपुर : गौरी धान बीज मामले में कृषि विभाग किसानों को कंपनी से प्रति हेक्टेयर 93400 रुपये की दर से मुआवजा दिलाएगा। जिला कृषि अधिकारी ने मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में औरंगाबाद की कंपनी को पत्र भी भेजा गया है। वहीं, जो किसान छूटे हैं, उनसे हाइब्रिड धान के रकबा के साथ विवरण मांगा गया है।
सरकार ने इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। कृषि विभाग ने सामान्य धान की औसत उपज 45 क्विंटल तथा हाइब्रिड की 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मानी है। इस आधार पर किसानों को न्यूनतम प्रति हेक्टेयर 93400 रुपये तथा प्रति बीघा 6227 रुपये का मुआवजा दिलाने का निश्चय किया गया है। वहीं, गौरी धान लगाने वाले किसानों की संख्या 200 का आंकड़ा पार कर गई है। जैतीपुर बीज गोदाम पर दो दर्जन और किसानों ने गौरी धान लगाने की जानकारी दी है। मदनापुर के दो किसानों ने भी आवेदन दिया है।
जिले में तीन करोड़ से अधिक का देना होगा मुआवजा
177 चिह्नित किसानों ने करीब 300 एकड़ में गौरी धान बीज लगाया। जिसके मुआवजा के रूप में कंपनी को 2.80 करोड़ का मुआवजा देना होगा। लेकिन शनिवार तक पीड़ित किसानों की संख्या बढ़ने के बाद रकबा 350 एकड़ पार पहुंचने की संभावना है। जिस कारण कंपनी को साढ़े तीन करोड़ रुपये के करीब किसानों को मुआवजा देना पड़ सकता है।
वर्जन
हाइब्रिड धान की औसत उपज 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। कीमत का आंकलन सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर होगा।
डा. सतीश चंद्र पाठक, जिला कृषि अधिकारी
फैक्ट फाइल
- 1706.50 बीघा में मिला गौरी धान प्रथम चरण की जांच में
- 1275 किलो हाइब्रिड धान का बीज बोया