विनियमित क्षेत्र का सीमा विस्तार, आरबीओ एक्ट लागू
नगर निगम बनने के बाद विनियमित क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ता रहा है।
जेएनएन, शाहजहांपुर : नगर निगम बनने के बाद विनियमित क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ता रहा है। नगर मजिस्ट्रेट व विनियमित क्षेत्र की नियत प्राधिकारी विनीता सिंह ने सदर तहसील के 49 क्षेत्रों को विनियमित क्षेत्र में शामिल करने की सूचना सार्वजनिक की है। इन क्षेत्रों में आरबीओ एक्ट (रेगुलेशन आफ बिल्डिग आपरेशन एक्ट) लागू कर निर्माण तथा प्लाटिग कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। सीतापुर, बरेली, हरदोई तथा जलालाबाद की ओर जाने वाले रोड पर अब पड़ने वाले गांव व क्षेत्रों में बिना नक्शा पास कराए निर्माण नहीं कराया जा सकेगा। उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
इन क्षेत्रों में विनियमित क्षेत्र ने निर्माण व प्लाटिग पर लगाया प्रतिबंध
जलालनगर, ककरा, काकर कुंड, शहबेगपुर, अजीजगंज, मढहा, लालपुर, अकर्रा रसूलपुर, नवादा इंदेपुर, तराई, रौसर, चौढ़ेरा बागर, दिलावरपुर भटकर, नुरसतपुर बाड़ी गांव, टुकड़ा दोयम, सराय खास, अहमदपुर निवाजपुर, लौका, रसूलपुर जहानगंज, हथौड़ा बुजुर्ग, अटसलिया, जमुही, बल्लिया, जमुही, जमुका, उभका, सराय ता छतौना, रहचुलिया, शहर खास, रसकूपा बहादुरपुर, धरनीधरपुर, रामपुर अजीजगंज, भेदपुर, रहमाननगर उर्फ राइखेड़ा, मौजमपुर, शहबाजनगर, राय खुर्द, सतवां बुजुर्ग, सतवां खुर्द, बहादुर बरहा, पैना खुर्द, नगरिया बहाव, चिनौर, पैना बुजुर्ग, चक कन्हऊ, शाहजहांपुर शुमाली आदि। नगर निगम में 49 क्षेत्र शामिल हुए है। इन क्षेत्रों में विनियमित क्षेत्र की ओर से आरबीओ एक्ट (रेगुलेशन आफ बिल्डिग आपरेशन एक्ट) लागू कर दिया गया है। एक्ट के प्रभावी होने जाने पर अब इन क्षेत्रों में बिना नक्शा पास कराए निर्माण नहीं कराया जाएगा। बिना नक्शा के निर्माण कराने पर कार्रवाई होगी। प्लाटिग करना भी गैरकानूनी होगा।
विनीता सिंह, नगर मजिस्ट्रेट व नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र