पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
खाना मांगने को लेकर हुए विवाद में पत्नी की हत्या करने वाले पति को अपर सत्र ने सजा सुनाई।
शाहजहांपुर : खाना मांगने को लेकर हुए विवाद में पत्नी की हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय देवेंद्र कुमार ¨सह द्वितीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पीलीभीत के थाना दियरिया क्षेत्र के गांव इलावांस देवल निवासी द्वारिका प्रसाद की पत्नी गेंदा देवी ने 20 मार्च 2016 को थाने में दी तहरीर में बताया था कि उसने अपनी पौत्री पूजा की शादी थाना तिलहर क्षेत्र के गांव अजीजपुर नौगवां निवासी राजवीर से की थी। बीस मार्च की रात आठ बजे राजवीर ने पूजा से खाना मांगा। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि राजवीर ने उसकी पौत्री पूजा के बांका मार दिया था। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बचाने आई रिश्तेदार कमला और सुशीला को भी बांका मारकर घायल कर दिया। इसके बाद वह घर से भाग गया था। रास्ते में उसके भाई गंगा सहाय ने उसे पकड़ना चाहा तो उस पर भी आरोपित ने बांका से हमला कर दिया था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके विवेचना करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मामले में पीड़ित पक्ष की गवाही और सरकारी अधिवक्ता की तर्काें को सुनने के बाद जज ने आरोपित को सजा सुनाई। 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए पूरी धनराशि मृतका की दादी को देने के आदेश दिये।