हत्या में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास
बारह साल पुराने हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने चार अभियुक्तों को सजा सुनाई
शाहजहांपुर : बारह साल पुराने हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे शबीह जेहरा ने सुनवाई के बाद रंजिशन की गई हत्या में चार अभियुक्तों को दोषी पाया। साक्ष्य और गवाही में दोष सिद्ध होने पर सभी को आजीवन कारावास के साथ 58-58 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया गया। मामला थाना जैतीपुर के ग्राम दोषपुर का है। इस गांव के निवासी राजेश पुत्र खुशीराम ने तहरीर में बताया कि 16 दिसंबर 2006 को उनका भाई हरीओम उर्फ कल्लू खेत से गन्ना छीलकर घर आ रहा था। वह पड़ोस के खेत में काम कर रहे थे। शाम पांच बजे के करीब मेवाराम के खेत के निकट प्रमोद, राजाराम, विश्राम, महिपाल शस्त्रों से लैस होकर उसके भाई हरीओम उर्फ कल्लू को घेर लिया और गाली देते हुए एक राय होकर हमलावर हो गए। प्रमोद ने रायफल से उसके भाई हरिओम के गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। शोर-शराबा सुनकर खेत पर काम कर रहे लोगों ने मुल्लजिमों को पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन वे भागने में सफल रहे। विवेचक ने घटना स्थल का निरीक्षण कर आरोपपत्र न्यायालय को प्रेषित किए। न्यायालय ने विचारण के दौरान सभी गवाहों व एडीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजे ने 58 हजार रुपये अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को अतिरिक्त कारावास की सजा के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट का आदेश
- प्रत्येक को 58-58 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का भी आदेश
- 12 साल बाद आया दोषपुर गांव के हत्या कांड मामले का फैसला