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एक्सपायर्ड लाइसेंस पर चल रहीं दुकानों को कराया बंद

बिना लाइसेंस हो रहे आतिशबाजी के कारोबार पर दैनिक जागरण में प्रकाशित खबरों का प्रशासन ने संज्ञान लिया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 28 Oct 2018 10:58 AM (IST)Updated: Sun, 28 Oct 2018 10:58 AM (IST)
एक्सपायर्ड लाइसेंस पर चल रहीं दुकानों को कराया बंद
एक्सपायर्ड लाइसेंस पर चल रहीं दुकानों को कराया बंद

जेएनएन, शाहजहांपुर : बदायूं में हुये हादसे व बिना लाइसेंस हो रहे आतिशबाजी के कारोबार पर दैनिक जागरण में प्रकाशित खबरों का प्रशासन ने संज्ञान लिया। अधिकारियों की टीम ने शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में चे¨कग अभियान चलाया। इस दौरान बिना लाइसेंस नवीनीकरण कराये पटाखों की बिक्री कर रहे आधा दर्जन दुकानदारों का काम बंद करा दिया। अन्य को भी चेतावनी जारी की गई है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त रिपोर्ट के बाद जिले में 18 व्यापारियों के पास कुल सवा दो लाख किलो से अधिक बारूद भंडारण के साथ बेचने का लाइसेंस दिया गया है। जबकि जिले में पटाखा निर्माण के लिए किसी को भी लाइसेंस नहीं मिला है। एक दिन पहले तक पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को लाइसेंस नवीनीकरण कितने लोगों के पास है इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। दैनिक जागरण ने इस खबर को शनिवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। शुक्रवार को बदायूं में हुए हादसे व खबरों का संज्ञान लेते हुए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने सक्रियता दिखाते हुए जांच अभियान शुरू कर दिया। जिले में कुल 18 लाइसेंस है जिनमें से पांच को छोड़कर अधिकतर का नवीनीकरण नहीं हुआ है बिना नवीनीकरण काम करने वालों का काम बंद करा दिया है। संबंधित थानाध्यक्षों से कहा है कि इन पर नजर रखे।

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रेहान अली, सीएफएसओ तेज ध्वनि के पटाखा बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, कलान: कस्बा में तेज ध्वनि के पटाखा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम सुभाष ¨सह ने कड़े निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि 125 एवं 145 डीवी से अधिक ध्वनि तीव्रता पटाखों का उत्पादन कराने वालों एवं बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तहसील क्षेत्र किसी भी बाजार एवं रोड पर पटाखों की दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ रात आठ से दस बजे के बीच पटाखे चलने चाहिये।


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