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भाजपा राष्टीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पर मुकदमा दर्ज

डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा के माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताने संबंधी बयान का मामला तूल पकड़ रहा है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Jun 2018 12:10 AM (IST)Updated: Fri, 08 Jun 2018 12:10 AM (IST)
भाजपा राष्टीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पर मुकदमा दर्ज
भाजपा राष्टीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पर मुकदमा दर्ज

शाहजहांपुर: डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा के माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताने संबंधी बयान का मामला तूल पकड़ रहा है। यहां एक अधिवक्ता ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय और डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को उनकी सहमति माना गया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जून की तिथि नियत की है।

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करप्शन फ्री इंडिया के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता बीएन ¨सह यादव ने बताया कि दो जून को दोपहर में उन्होंने अपने मोबाइल में यू-ट्यूब वीडियो में देखा। जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने मीडिया के सामने दिए बयान में माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहकर समस्त ¨हदू धर्म में की आस्था को चोट पहुंचायी है। जबकि ¨हदू धर्म में भगवान राम व उनकी धर्म पत्नी माता सीता पूज्यनीय हैं। हम सब उनकी पूजा करते हैं। लेकिन यह सब जानते हुए भी उप मुख्यमंत्री ने अपशब्द कहकर समस्त ¨हदू धर्म की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है। यह खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक होने के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने डॉ. दिनेश शर्मा के विरुद्ध पार्टी की तरफ से न तो कोई कार्यवाही की गई और न ही कोई कानूनी कार्यवाही की गई। जिससे यह प्रतीत होता है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष साजिशन बराबर इस अपराध में शामिल हैं। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने थाना सदर बाजार गए, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद उन्होंने सीजेएम कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने चार जून को इस मामले में धारा 298 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले में आरोपितों को तलब का दंडित किए जाने की मांग की है। 14 जून को इस मामले में वादी अधिवक्ता के कोर्ट में बयान होंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।


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