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यूनिवर्सल सोसायटी अदा करें जमा धनराशि

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रेमचन्द गुप्ता व सदस्य रामसुरेश चौरसिया ने बुधवार को परिवादी के खाते में जमा धनराशि ब्याज समेत अदा करने का आदेश यूनिवर्सल मल्टीस्टेट क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को दिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Oct 2018 10:56 PM (IST)Updated: Wed, 03 Oct 2018 10:56 PM (IST)
यूनिवर्सल सोसायटी अदा करें जमा धनराशि
यूनिवर्सल सोसायटी अदा करें जमा धनराशि

संतकबीर नगर : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रेमचन्द गुप्ता व सदस्य रामसुरेश चौरसिया ने बुधवार को परिवादी के खाते में जमा धनराशि ब्याज समेत अदा करने का आदेश यूनिवर्सल मल्टीस्टेट क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को दिया है।

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महुली थानाक्षेत्र के उस्मानपुर झकही-मोलनापुर गांव निवासी रामवृक्ष पुत्र रामजतन ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल कर कहा था कि उन्होंने विपक्षी यूनिवर्सल मल्टीस्टेट क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लि. शाखा खलीलाबाद से वर्ष 2014 में छह सौ रुपये मासिक तीन वर्ष के लिये आकर्षक योजना के तहत खाता खुलवाया। प्रत्येक माह नियमित रुप से ़िकस्त की अदायगी भी करते रहे।परिपक्वता तिथि पर जमा धन का भुगतान विपक्षी द्वारा यह कहते हुये नही किया गया कि जमा धन का भुगतान ब्याज समेत किया जा चुका है जबकि परिवादी को कोई भुगतान नही प्राप्त हुआ। पीड़ित परिवादी विपक्षी का चक्कर काटता रहा ¨कतु 36 माह तक जमा किस्त रुपये 27 हजार का भुगतान ब्याज समेत नही किया गया।थक-हार कर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों के अवलोकन करने के उपरान्त विपक्षी के खिलाफ आदेश करते हुये कहा है कि वह आदेश पारित होने के 45 दिनों के भीतर परिवादी के खाते में जमा परिपक्वता धनराशि रुपये 27 हजार नौ फीसदी ब्याज के साथ परिवाद दाखिल होने की दिनांक से वास्तविक भुगतान की तिथि तक परिवादी को भुगतान करे।इसके साथ ही मानसिक व शारीरिक पीड़ा हेतु क्षतिपूर्ति रुपये पांच हजार व वाद व्यय के रुप मे रुपये दो हजार अतिरिक्त अदा करें।


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