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आत्महत्या को उकसाने के आरोपित पत्नी की जमानत खारिज

संतकबीरनगर जिला व सत्र न्यायाधीश जय शंकर मिश्र ने गुरुवार को आत्महत्या करने के लिये उत्प्रेरित करने के मामले में आरोपित पत्नी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला बेलहर कला थानाक्षेत्र का है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Dec 2019 11:20 PM (IST)Updated: Thu, 05 Dec 2019 11:20 PM (IST)
आत्महत्या को उकसाने के आरोपित पत्नी की जमानत खारिज
आत्महत्या को उकसाने के आरोपित पत्नी की जमानत खारिज

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर : जिला व सत्र न्यायाधीश जय शंकर मिश्र ने गुरुवार को आत्महत्या करने के लिये उत्प्रेरित करने के मामले में आरोपित पत्नी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला बेलहर कला थानाक्षेत्र का है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार लोहरौली मिश्र गांव निवासी भानमती देवी पत्नी स्व.ललित यादव ने मुकामी थाने में बीते दो नवम्बर को मुकदमा दर्ज कराते हुये कहा कि उनके एक मात्र पुत्र लवकुश उर्फ रिकू यादव की शादी बीते 27 जून को गांव निवासी पूनम यादव के साथ हुई थी। दोनों में आपस मे मनमुटाव रहता था। बीते 23 अक्टूबर को ससुराल के लोग फोन किये कि तुम्हारी पत्नी की तबियत खराब है तुरन्त चले आओ। उनका लड़का 50 हजार रुपये लेकर ससुराल गया। अगले दिन उसकी लाश पेड़ से लटकती मिली। मामले में हत्या व सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान पत्नी समेत पांच ससुरालियों के खिलाफ आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने का मामला प्रकाश में आया।


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