साधन सहकारी समिति के सचिव की जमानत खारिज
सत्र न्यायालय ने सरकारी धन का गबन करने के आरोपित सचिव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
संत कबीरनगर : सत्र न्यायालय ने सरकारी धन का गबन करने के आरोपित सचिव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला लगभग एक वर्ष पूर्व साधन सहकारी समिति डीघा का है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 अक्टूबर 2019 को अपर जिला सहकारी अधिकारी सुभाषचंद्र ने कोतवाली खलीलाबाद में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि सत्येंद्र कुमार सिंह साधन सहकारी समिति बड़गो के सचिव हैं, जिन्हें डीघा सहकारी समिति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। दोनों समिति का भवन मैलानी में स्थित है। मूल्य समर्थन योजनांतर्गत 2019 में पीसीएफ के क्रय एजेंट के रूप में डीघा को भी मैलानी में ही स्थापित किया गया। 10 अक्टूबर 2019 को उनके द्वारा डीघा समिति का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें 27.858 मैट्रिक टन गेहूं गायब पाया गया। अगले दिन उनके द्वारा समिति का कार्यालय, गोदाम सील कर दिया गया। क्रयमूल्य पांच लाख अट्ठारह हजार एक सौ उनसठ रुपये का गबन उनके द्वारा कर लिया गया।