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विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले की जमानत अर्जी खारिज

खलीलाबाद थाना क्षेत्र के भेलवासी निवासी धर्मेंद्र कुमार ने बखिरा थाना में प्रार्थना पत्र दिया था कि महाराजगंज जिला के श्यामदेउरवा थाना के बुद्धिरामपुर निवासी समीउल्लाह ने एसके टूर एंड ट्रेवल के नाम से कार्यालय खोल कर विज्ञापन देकर विदेश भेजने के नाम पर प्रचार प्रसार किया था।

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Sep 2019 12:07 AM (IST)Updated: Sat, 14 Sep 2019 12:07 AM (IST)
विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले की जमानत अर्जी खारिज
विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले की जमानत अर्जी खारिज

संतकबीर नगर : खलीलाबाद थाना क्षेत्र के भेलवासी निवासी धर्मेंद्र कुमार ने बखिरा थाना में प्रार्थना पत्र दिया था कि महाराजगंज जिला के श्यामदेउरवा थाना के बुद्धिरामपुर निवासी समीउल्लाह ने एसके टूर एंड ट्रेवल के नाम से कार्यालय खोल कर विज्ञापन देकर विदेश भेजने के नाम पर प्रचार प्रसार किया था। प्रचार-प्रसार पर विश्वास करके उसने 60 हजार तथा अन्य कई लोगों ने भी पैसा दिया। समीउल्लाह एवं उसके साथियों ने जो वीजा और टिकट उपलब्ध कराया, वह फर्जी था। मामले में थाना बखिरा में मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपित की तरफ से न्यायालय अपर जिला जज राकेश पांडये की अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया और तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है। अभियोजन की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने जमानत अर्जी का विरोध किया और तर्क दिए कि बेरोजगार जनता को ऐसे लोग ठगी का शिकार बनाते हैं। दोनों पक्षों के तर्को के सुनने के बाद अपर जिला जज राकेश पांडे ने समीउल्लाह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

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