प्रधानपुत्र व लाभार्थी पर मुकदमा
आवास के नाम पर वसूली करने के आरोप में ग्राम पंचायत अधिकारी नेहा ¨सह की तहरीर पर बनकटा ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान गीता देवी के पुत्र संतोष कुमार एवं आरोप लगाने वाली महिला लाभार्थी पूनम के खिलाफ मेहदावल थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 13 अक्टूबर को मेहदावल विधायक राकेश ¨सह बघेल द्वारा मेहदावल ब्लाक परिसर में प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र वितरित किया जा रहा था।
संतकबीर नगर: आवास के नाम पर वसूली करने के आरोप में ग्राम पंचायत अधिकारी नेहा ¨सह की तहरीर पर बनकटा ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान गीता देवी के पुत्र संतोष कुमार एवं आरोप लगाने वाली महिला लाभार्थी पूनम के खिलाफ मेहदावल थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 13 अक्टूबर को मेहदावल विधायक राकेश ¨सह बघेल द्वारा मेहदावल ब्लाक परिसर में प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र वितरित किया जा रहा था। इसी दौरान बनकटा निवासी पूनम, रामरक्षा, सहित पांच लोगों ने प्रधान पुत्र पर प्रति आवास 15 हजार रुपये की वसूली का आरोप लगाया। इस मामले में विधायक ने बीडीओ मेहदावल विजय कुमार पांडेय को जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। विधायक के निर्देश के क्रम में बीडीओ ने उक्त पूरे प्रकरण की जांच किया जिसमें 4 लाभार्थी अपने बयान से पलट गए लेकिन पूनम पत्नी जामवंत ने अपने बयान पर अडिग रहते हुए प्रधान पुत्र संतोष कुमार पुत्र राम किशोर निवासी बनकटा के खिलाफ 15 हजार रुपये आवास के नाम पर वसूली करने का बयान खंड विकास अधिकारी को दिया। खंड विकास अधिकारी ने जांच आख्या मुख्य विकास अधिकारी हाकिम ¨सह को भेजी। बीडीओ की रिपोर्ट के आधार पर सीडीओ ने प्रधान पुत्र वह लाभार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश बीडीओ को 1 सप्ताह पहले दिया था। सीडीओ के निर्देश पर बीडीओ ने बनकटा ग्राम पंचायत की सेक्रेटरी नेहा ¨सह को मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। सेक्रेटरी की तहरीर पर मेहदावल पुलिस ने संतोष कुमार एवं लाभार्थी पूनम के खिलाफ धारा 420, 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस बारे में बात करने पर थानाध्यक्ष मेहदावल मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि सेक्रेटरी की तहरीर पर लाभार्थी व प्रधान पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जल्द ही मामले की विवेचना शुरू की जाएगी।