खलीलाबाद नगर पालिका के चुनाव की नहीं होगी पुनर्मतगणना
जिले के खलीलाबाद नगरपालिका परिषद के चुनाव में पुनर्मतगणना का मामला लंबे समय से चल रहा था।
संत कबीरनगर : जिले के खलीलाबाद नगरपालिका परिषद के चुनाव में पुनर्मतगणना का मामला लंबे समय से चल रहा था। मामले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय संत कबीरनगर के आदेश को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने खारिज कर दिया।
एक दिसंबर 2017 को नगर पालिका अध्यक्ष पद की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्याम सुन्दर वर्मा ने बसपा के जगत जायसवाल को हराया था। मतगणना परिणाम से असंतुष्ट जगत जायसवाल ने धांधली का आरोप लगाते हुए पुनर्मतगणना के लिए जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी। लगभग दो वर्ष बाद जिला न्यायालय से पुनर्मतगणना का आदेश सुनाया गया था। इसे लेकर वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुन्दर वर्मा ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद का शरण लिया। उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय संत कबीरनगर के आदेश को अवैध घोषित करते हुए खारिज कर दिया। इसकी खबर मिलते ही श्याम सुंदर के समर्थकों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। नपा अध्यक्ष श्यामसुन्दर वर्मा ने इसे न्याय और जनादेश की जीत बताया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर उन्हें पूरा विश्वास है। कुछ लोग जनादेश की अनदेखी करने का प्रयास कर रहे थे। कोर्ट के निर्णय से अब सबकुछ स्पष्ट हो चुका है। वह सभी को साथ लेकर विकास कार्य कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद और उत्साह से कार्य करेंगे।