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अधिक दाम में यूरिया बेंचने वाले विक्रेता पर मुकदमा दर्ज

जिला कृषि अधिकारी ने अधिक दाम में यूरिया बेंचने वाले विक्रेता के खिलाफ दुधारा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Aug 2020 10:37 PM (IST)Updated: Mon, 24 Aug 2020 06:14 AM (IST)
अधिक दाम में यूरिया बेंचने वाले विक्रेता पर मुकदमा दर्ज
अधिक दाम में यूरिया बेंचने वाले विक्रेता पर मुकदमा दर्ज

संत कबीरनगर : जिला कृषि अधिकारी ने अधिक दाम में यूरिया बेंचने वाले विक्रेता के खिलाफ दुधारा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। सायकिल पर एक बोरी यूरिया लादकर घर जा रहे किसान से पूछताछ करने पर पता चला कि विक्रेता ने तय से अधिक मूल्य में खाद बेंचा है। मांगने पर रसीद भी नहीं दी है।

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जिला कृषि अधिकारी पीसी विश्वकर्मा शनिवार को पचपोखरी क्षेत्र में खाद की दुकानों का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे। इसी दरम्यान दोपहर के करीब साढ़े बारह बजे परसवां(मीरगंज)गांव के किसान फूलचंद्र पुत्र बसेनू सायकिल पर एक बोरी यूरिया लादकर घर जा रहे थे। अपना वाहन रोककर जिला कृषि अधिकारी ने किसान से पूछताछ की। किसान ने कहा कि पचपोखरी स्थित मेसर्स अब्दुल कादिर खाद भंडार से 280 रुपये में यूरिया खरीदा हैं। मांगने पर भी दुकानदार ने रसीद नहीं दी। इस पर जिला कृषि अधिकारी अपने साथ किसान को लेकर इस खाद की दुकान पर पहुंचे। जांच करने पर बगैर रसीद दिए 266.50 रुपये की जगह 280 रुपये में खाद बेंचने की बात सही मिली। इस दुकान पर स्टाक व रेट बोर्ड भी भरा हुआ नहीं मिला। दुकान के बगल में बने गोदाम में म्यूरेट आफ पोटाश-147 बोरी और सिगल सुपर फास्फेट-80 बोरी रखी हुई मिली। इसका विवरण प्वाइंट आफ सेल(पीओएस)में नहीं मिला। इस पर समस्त खाद को मौके पर ही सील कर दिया गया। जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर दुधारा पुलिस ने दुकान के मालिक अब्दुल कादिर पुत्र एजाज हुसैन निवासी पचपोखरी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है।


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