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जांच में पापड़ी फेल, 25 हजार रुपये जुर्माना

संतकबीर नगर: एडीएम वित्त एवं राजस्व रणविजय ¨सह की कोर्ट ने धनघटा थानाक्षेत्र के रोसया बाजार गांव के

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Feb 2019 11:50 PM (IST)Updated: Fri, 15 Feb 2019 11:50 PM (IST)
जांच में पापड़ी फेल, 25 हजार रुपये जुर्माना

संतकबीर नगर: एडीएम वित्त एवं राजस्व रणविजय ¨सह की कोर्ट ने धनघटा थानाक्षेत्र के रोसया बाजार गांव के निवासी एक कारोबारी के खिलाफ 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इनके दुकान से लिए गए पापड़ी का सैंपल राजकीय प्रयोगशाला में जांच के बाद फेल हो गया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य विभाग ने इनके खिलाफ इस कोर्ट में वाद दायर कर दिया था।

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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी(सीएफएसओ)आशुतोष राय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी(एफएसओ)राजमणि प्रजापति आदि की टीम ने 26 अक्टूबर 2016 को दोपहर के लगभग सवा तीन बजे धनघटा थानाक्षेत्र के रोसया बाजार में राहुल पुत्र अवधेश के किराना दुकान में पहुंचे। यहां से पापड़ी का सैंपल लिया। इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला-लखनऊ में भेज दिया था। जांच में पापड़ी के पैकेट में वजन, बैच नंबर, पै¨कग तिथि, खाने के उपयोग की अंतिम तिथि, इसमें पड़े खाद्य वस्तु की मात्रा विवरण के साथ अंकित नहीं पाई गई। इस पर इसे अधोमानक दर्शा दिया था।

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