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COVID-19 Report: संक्रमण की फर्जी रिपोर्ट बनवाने में फंसे BJP विधायक राकेश सिंह बघेल, दर्ज होगा केस

COVID-19 Report संतकबीर नगर में एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दीपकांत मणि ने राकेश सिंह बघेल के साथ ही सीएमओ डॉक्टर हर गोविंद सिंह के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोतवाली खलीलाबाद को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Sat, 26 Dec 2020 02:32 PM (IST)Updated: Sat, 26 Dec 2020 02:34 PM (IST)
COVID-19 Report: संक्रमण की फर्जी रिपोर्ट बनवाने में फंसे BJP विधायक राकेश सिंह बघेल, दर्ज होगा केस
भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल मुश्किल में फंस गए हैं

संतकबीर नगर, जेएनएन। कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट को लेकर फर्जीवाड़े में भारतीय जनता पार्टी के विधायक का भी नाम आ गया है। संतकबीर नगर के मेहदावल से विधायक राकेश सिंह बघेल ने पेशी से बचने के लिए कोरोना वायरस संक्रमण की फर्जी रिपोर्ट बनवाई थी। अब उनके खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।

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संतकबीर नगर में एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दीपकांत मणि ने राकेश सिंह बघेल के साथ ही सीएमओ डॉक्टर हर गोविंद सिंह के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोतवाली खलीलाबाद को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट में अदालत में पेशी से बचने के लिए कोरोना की झूठी रिपोर्ट बनवाने वाले भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल मुश्किल में फंस गए हैं। मेहदावल से विधायक राकेश सिंह बघेल ने यहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के साथ मिलकर अपनी कोरोना वायरस संक्रमण की झूठी रिपोर्ट बनवाई और इसे कोर्ट में पेश किया।

भाजपा विधायक के खिलाफ 2010 में लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम व अन्य गंभीर धाराओं में बखिरा थाने में केस दर्ज हुआ था। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है। इस केस में कई बार पत्र जारी होने के बाद भी आरोपी विधायक बीते चार वर्ष से कोर्ट में पेश नहीं हुए है। इसके पेश ना होने के कारण मुकदमे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ रही थी। इस दौरान पेशी से बचने के लिए उन्होंने नया पैंतरा अपनाया था। कोर्ट ने विधायक को व्यक्तिगत रुप से पेश होने का आदेश था, लेकिन उनके वकील ने 9 अक्टूबर को विधायक के कोरोना पॉजिटिव होने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। इस रिपोर्ट में विधायक राकेश सिंह को होम आइसोलेशन में रहने के लिए भी कहा गया था। 


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