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स्कूल के मैजिक चालक को दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राकेश पाण्डेय ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में खलीलाबाद के एक स्कूल के मैजिक चालक को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 11:05 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 05:03 AM (IST)
स्कूल के मैजिक चालक को दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास

संतकबीर नगर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राकेश पाण्डेय ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में खलीलाबाद के एक स्कूल के मैजिक चालक को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार एक व्यक्ति की छह वर्षीय भतीजी खलीलाबाद के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में एलकेजी की छात्रा थी। वह प्रतिदिन मैजिक वाहन से विद्यालय में आती-जाती रही। 17 अप्रैल 2015 को गोरखपुर जिले के हरपुर बुदहट थानाक्षेत्र के सुरस देवरिया के महैता गांव के निवासी मैजिक चालक सुभाष तिवारी पुत्र धनपत तिवारी ने मैजिक में बैठे अन्य छात्रों को उनके घर छोड़ दिया था। इसके बाद वह उनकी भतीजी को लेकर सुनसान स्थान पर पहुंचा। वहां पर चालक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना की जानकारी बच्ची ने स्वजनों को दी तो वे अवाक हो गए। पीड़ित व्यक्ति की तहरीर पर कोतवाली खलीलाबाद थाने में 21 अप्रैल को आरोपित चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी दिन पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व विभिन्न धाराओं में 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।


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