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45 लाख दवा बरामदगी के मामले में चार नामजद व्यापारियों पर केस

इसमें गोरखपुर के भालोटिया मार्केट के दवा कारोबारी भी शामिल हैं।

By JagranEdited By: Published: Sun, 07 Aug 2022 09:23 PM (IST)Updated: Sun, 07 Aug 2022 09:23 PM (IST)
45 लाख दवा बरामदगी के मामले में चार नामजद व्यापारियों पर केस

45 लाख दवा बरामदगी के मामले में चार नामजद व्यापारियों पर केस

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जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर: कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने 45 लाख रुपये की दवा बरामदगी के मामले में रविवार को सहायक आयुक्त की तहरीर पर चार नामजद व्यापारियों व कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। इसमें गोरखपुर के भालोटिया मार्केट के दवा कारोबारी भी शामिल हैं। सहायक आयुक्त औषधि-बस्ती मंडल नरेश मोहन दीपक एवं प्रभारी वाराणसी मंडल ने कोतवाली खलीलाबाद थाने में दी गई तहरीर में उल्लेख किया है कि चालक अमरपाल निवासी ग्राम व पोस्ट पिकतर जिला फिरोजाबाद ने सूचना दी कि उनके ट्रक में आगरा से ब्लीचिंग पाउडर लोड किया गया है। इसे पश्चिम बंगाल के मालदा में ले जाना था लेकिन उन्हें मोबाइल पर बताया गया कि इस माल को गोरखपुर अनलोड करना है। संदेह होने पर ट्रक में लदे डिब्बे को खोलकर देखा तो इसमें दवाएं मिली। इसकी सूचना तुरंत बस्ती के औषधि निरीक्षक इस जिले के प्रभारी अरविंद कुमार व सिद्धार्थनगर के औषधि निरीक्षक नवीन कुमार को दी गयी। ये दोनों अधिकारी गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मनियरा स्थित ढाबे पर पहुंचे। यहां से दवा लदी ट्रक को कोतवाली खलीलाबाद में लेकर आए। जांच के दौरान पता चला कि ट्रक में जा रही दवाएं नकली व अवैध है। पूछताछ में चालक ने गोरखपुर के कुछ दुकानदारों का नाम बताया। इनके गोदाम व दुकान पर दवाएं उतारनी थी। कोतवाली प्रभारी विजय नारायण प्रसाद ने बताया कि इस मामले में आरोपित अमित गोयल, अनुज गोयल उर्फ काके निवासी कोठी नंबर 1112 गोविदं एक्लेव चाण्क्यपुरी जिला आगरा, आशीष मेडिकल एजेंसी के मालिक आशीष गुप्ता,आशीष ट्रेडर्स के मालिक अमित गुप्ता उर्फ रिंकू निवासी भालोटिया मार्केट जिला गोरखपुर व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।


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