धोखाधड़ी के आरोपित की जमानत खारिज
अभियोजन पक्ष के अनुसार खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के बनियाबारी गांव निवासी मुकुल पांडेय ने सीजेएम कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि इसी थानाक्षेत्र के छोटी सरौली निवासी रुदल प्रसाद जायसवाल पुत्र जवाहिर जायसवाल मैलानी में कमरे को किराए पर लेकर जायसवाल जूस एंड बेकर्स हाउस के नाम से दुकान चलाते थे।
संतकबीर नगर : जिला व सत्र न्यायाधीश महफूज अली ने बुधवार को धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के बनियाबारी गांव निवासी मुकुल पांडेय ने सीजेएम कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि इसी थानाक्षेत्र के छोटी सरौली निवासी रुदल प्रसाद जायसवाल पुत्र जवाहिर जायसवाल मैलानी में कमरे को किराए पर लेकर जायसवाल जूस एंड बेकर्स हाउस के नाम से दुकान चलाते थे। पांच लाख रुपये उधार लेने के बाद भुगतान हेतु चेक दिया। इस नाम का बैंक में कोई खाता ही नहीं था।