दहेज हत्या के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
जिला व सत्र न्यायाधीश जयशंकर मिश्र ने विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। मामला मेंहदावल थानाक्षेत्र के डमरुवर गांव का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बखिरा थानाक्षेत्र के झुड़िया गांव निवासी पार्वती देवी पत्नी श्रवण कुमार मिश्र ने मेंहदावल थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुये कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 9 मई 2015 को इसी थानाक्षेत्र के डमरुवर गांव निवासी अरुण कुमार मिश्र पुत्र चंदेश्वर मिश्र के साथ किया था।
संतकबीरनगर : जिला व सत्र न्यायाधीश जयशंकर मिश्र ने विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। मामला मेंहदावल थानाक्षेत्र के डमरुवर गांव का है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बखिरा थानाक्षेत्र के झुड़िया गांव निवासी पार्वती देवी पत्नी श्रवण कुमार मिश्र ने मेंहदावल थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुये कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 9 मई 2015 को इसी थानाक्षेत्र के डमरुवर गांव निवासी अरुण कुमार मिश्र पुत्र चंदेश्वर मिश्र के साथ किया था। हैसियत के मुताबिक दान-दहेज भी दिया था।कुछ ही दिन बीतने के बाद ससुराल के लोगों द्वारा कम दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा।बीते 13 जुलाई को ससुराल के लोग मिलकर रात में उसे जला दिए।मेडिकल कालेज जाते समय उनकी बेटी ने उनसे कहा कि ससुराल के लोग मुझे जलाकर मार डालने की कोशिश किये हैं।80 फीसदी जलने के कारण दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। मामले में ससुर चंदेश्वर की जमानत अर्जी सुनवाई के उपरांत खारिज हो गई।