उच्च न्यायालय के आदेश पर मिली अग्रिम जमानत
खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र में चर्चित भूमि घोटाले में मुख्य आरोपित को उा न्यायालय के आदेश पर अग्रिम जमानत मिली है। मामले में तीन धुर की जगह तीन बीघे जमीन का बैनामा करवाने का मामला प्रकाश में आया था। पीड़ित परिवार द्वारा डीएम और एसपी से फरियाद करने के साथ ही कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन भी किया था।
संतकबीर नगर: खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र में चर्चित भूमि घोटाले में मुख्य आरोपित को उच्च न्यायालय के आदेश पर अग्रिम जमानत मिली है। मामले में तीन धुर की जगह तीन बीघे जमीन का बैनामा करवाने का मामला प्रकाश में आया था। पीड़ित परिवार द्वारा डीएम और एसपी से फरियाद करने के साथ ही कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन भी किया था। मामले में कई जिम्मेदारों की गर्दन भी फंसती नजर आने लगी थी। इसे लेकर कोतवाली पुलिस ने जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर विवेचन आरंभ किया था। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पटखौली निवासी मुख्य आरोपित अनिल मिश्र ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दिया था। इस क्रम में न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार करते हुए जमानत देने का आदेश जारी किया।