2023 का वो खौफनाक बदला! सो रहे दो युवकों की हत्या में कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 दोषियों को उम्रकैद
संभल के जुनावई स्थित लावर गांव में 2023 के दोहरे हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चार दोषियों ...और पढ़ें

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HighLights
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने करीब तीन साल पुराने दोहरे हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन दोषियों को अलग-अलग 1.10 लाख रुपये और एक दोषी को एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसी मामले के अन्य पांच आरोपित साक्ष्य के अभाव में बरी किए गए हैं।
जुनावई के गांव लावर निवासी कांति ने गांव के ही नौ लोगों के खिलाफ भाई की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि 28 अगस्त 2023 की रात करीब 2:00 बजे उसका भाई प्रताप घर में पेड़ के नीचे सो रहा था।
तभी जयनारायण, विजयपाल, हरिओम, जयपाल, कालीचरण, ऋषिपाल, उमेश, सत्यपाल, बहादुर उर्फ रामबहादुर लाठी, डंडों, बंदूकों और अवैध असलाहों से लैस होकर आए और सोते हुए प्रताप को गोली मार दी।
फायरिंग की आवाज सुनकर जब स्वजन ने शोर मचाया तो अभियुक्त मौके से भाग निकले। इसके बाद अभियुक्तों ने थोड़ी दूरी पर सो रहे भतीजे उमेश को भी जान से मारने की नीयत से गोली मार दी।
अस्पताल ले जाने पर डाॅक्टरों ने प्रताप को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल उमेश की अलीगढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई।
वादी के अनुसार, घटना से करीब ढाई साल पहले उसका भतीजा नेकपाल, दोषी हरिओम की बहन को ले गया था और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। तभी से से हरिओम का परिवार रंजिश मानने लगा।
इसी रंजिश के चलते हरिओम के परिवार ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। एडीजीसी हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने जांच के बाद आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
सोमवार को न्यायालय ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी करार दिया। दोषियों में जयनारायण, विजयपाल और कालीचरण उर्फ काली को आजीवन कारावास और 1.10 लाख रुपये का अलग-अलग जुर्माना लगाया।
जबकि दोषी जयपाल को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। न्यायालय ने जुर्माने की आधी राशि मृतक के स्वजन को देने के आदेश दिए है और शेष आधी राशि राज्य सरकार के कोष में जमा होगी।
