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    किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद और जुर्माना, हैवान‍ियत के बाद ब्‍लेड मारकर क‍िया था घायल

    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:06 PM (IST)

    संभल में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी हाशिम को 10 साल की कैद और 11500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हाशिम ने 2021 में ...और पढ़ें

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    किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद व जुर्माना।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, चंदौसी। पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की को घर में अकेला देख युवक ने डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद ब्लेड मारकर घायल कर किसी को भी घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी देकर चला गया। घटना के करीब साढ़े चार साल बाद अदालत ने दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास व 11,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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    संभल कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी व्यक्ति की ओर से कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार उसके पड़ोस में रहने वाले युवक हाशिम की बहनों से उसकी 16 वर्षीय बेटी की दोस्ती थी। वह अपनी सहेलियों के पास अक्सर जाती रहती थी और वह लड़कियां भी उसके घर आती थीं। हाशिम उसकी बेटी पर गलत नजर रखता था। करीब साढ़े चार साल पूर्व एक अप्रैल 2021 को जब उसकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी, तभी हाशिम घर में घुस आया और उसने डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया विरोध करने पर उसे ब्लेड मारकर घायल कर दिया। दहशत और बदनामी के डर से उसने कई दिन तक इस घटना के बारे में नहीं बताया। बाद में जब जानकारी हुई तो इसकी तहरीर थाने में दी गई।

    मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। बाद में वह जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आ गया था। पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में मुकदमा चलाया गया।

    पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने, गवाहों के बयान सुनने और बचाव पक्ष के अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार यादव की दलीलों को सुनने के बाद हाशिम को दोषी करार देते हुए एक अक्टूबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को उसे 10 साल के सश्रम कारावास एवं 11,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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