उपभोक्ता फोरम ने कोल्ड स्टोर स्वामी की गिरफ्तारी के दिए आदेश
चन्दौसी : कोल्ड स्टोर में आलू का भंडारण करने और उसका किराया देने के बाद भी आलू वापस
चन्दौसी : कोल्ड स्टोर में आलू का भंडारण करने और उसका किराया देने के बाद भी आलू वापस न करने व जिला उपभोक्ता फोरम द्वितीय मुरादाबाद का आदेश न मानने पर फोरम ने सख्त रुख अपनाते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम द्वारा चन्दौसी की गोल्ड स्टोर स्वामी की गिरफ्तारी का आदेश दिया है।
जिला बदायूं की तहसील बिल्सी के गांव रुदायन निवासी श्रीपाल गुप्ता हरिशंकर गुप्ता एक किसान है। वह समय-समय पर कोल्ड स्टोरेज में आलू का भंडारण करते रहते हैं। उन्होंने चन्दौसी के एक कोल्ड स्टोरेज में 1181 बोरियों का भंडारण किया था, तथा बोरियों का किराया 50 रुपये प्रति बोरी पहले ही जमा कर दिया था। आलू की बोरी वर्ष 2002 में नवंबर माह में वापस लेने की बात तय हुई थी, लेकिन कोल्ड स्टोर स्वामी द्वारा ग्राहक को आलू वापस नहीं किए। आरोप था कि कोल्ड स्टोर स्वामी द्वारा ही किसान की आलू की बोरियों को बेच दिया जिस पर ग्राहक द्वारा कोल्ड स्टोर स्वामी से आलू की बोरियों की वापसी की मांग की गई और 3 लाख 39 लाख 850 रुपये वापस मांगे। उसने रुपये भी वापस नहीं किए। इसके बाद ग्राहक ने अधिवक्ता देवेंद्र वाष्र्णेय, के माध्यम से जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण द्वितीय मुरादाबाद में परिवाद योजित किया। फोरम ने कोल्ड स्टोर स्वामी को आदेश दिया कि वह 3 लाख 39 लाख 850 रुपये 9 फीसद ब्याज सहित देने के निर्देश दिए, लेकिन कोल्ड स्टोर स्वामी ने धनराशि जमा नहीं की और राज्य आयोग लखनऊ द्वारा निरस्त कर दी गई। उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम द्वितीय मुरादाबाद से कोल्ड स्टोरेज स्वामी के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इस पर जिला उपभोक्ता फोरम द्वितीय मुरादाबाद ने कोल्ड स्टोर स्वामी के खिलाफ वारंट जारी कर उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। अधिवक्ता देवेंद्र वाष्र्णेय ने कहा कि आलू की बोरियां वापस न करने पर फोरम ने यह कार्रवाई की है।