चंदौसी पुलिस वैन हत्याकांड: सिपाहियों की आंखों में मिर्ची झोंककर राइफल लूटने वाले को उम्रकैद, 1.67 लाख जुर्माना
चंदौसी पुलिस वैन हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी धर्मपाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

दोषी बदमाश धर्मपाल
HighLights
17 जुलाई 2019 को चंदौसी न्यायालय से लौटते समय हुई थी वारदात
संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। न्यायालय में पेशी के बाद मुरादाबाद जेल लौट रही पुलिस वैन में सिपाहियों की आंखों में मिर्ची झोंककर गोली मारकर हत्या करने और राइफल लूटने के चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार के न्यायालय ने आरोपित धर्मपाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1.67 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
17 जुलाई 2019 को मुरादाबाद जेल से विचाराधीन 24 बंदियों को चंदौसी अदालत में पेशी के लिए लाया गया था। शाम करीब पांच बजे पेशी के बाद कैदियों को वैन से वापस मुरादाबाद ले जाया जा रहा था।
इसी दौरान ग्रीन चंदौसी के पास वैन में सवार बहजोई के रम्पुरा गांव निवासी शकील, कमल और भरतपुर निवासी धर्मपाल ने सुनियोजित तरीके से वैन में तैनात सिपाही ब्रजपाल व हरेंद्र की आंख में मिर्ची पाउडर झोंक दिया और वैन की ग्रिल टेढ़ी कर भागने का प्रयास किया।
जब सिपाहियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने तमंचों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और घायल सिपाहियों की राइफल छीन ली। चलती वैन में फायरिंग की आवाज सुनकर चालक ने गाड़ी रोकी।
इस बीच बदमाशों ने लात मारकर वैन का दरवाजा तोड़ दिया और फायरिंग करते हुए जंगल में फरार हो गए। इस दुस्साहसिक वारदात में पुलिसकर्मियों की मौत से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था।
घटना के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश दी। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपित शकील और कमल मारे गए, जबकि तीसरे आरोपित धर्मपाल को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया था।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपित धर्मपाल को पुलिसकर्मियों की हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह भी पढ़ें- एक लाख ₹ में शादी और 19वें दिन लुटेरी दुल्हन फरार: जिसे समझा 'चाचा' वो निकला असली पति, संभल का परिवार हैरान
