बहजोई से सम्भल अस्थायी जेल में 83 कैदी स्थानांतरित
सम्भल कोविड को देखते हुए महामारी अधिनियम के उल्लंघन में आरोपितों को पकड़कर बंद कर
सम्भल : कोविड को देखते हुए महामारी अधिनियम के उल्लंघन में आरोपितों को पकड़कर बंद करने के लिए सम्भल में राजकीय इंटर कालेज सारंगपुर को अस्थायी जेल के रूप में बनाने का आदेश डीएम ने 29 नवंबर को जारी किया था। शनिवार को इसका अनुपाल सुनिश्चित करते हुए 83 कैदियों को अस्थायी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। तहसीलदार ने बताया कि जेल की व्यवस्था के लिए पूर्व में ही अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां डीएम द्वारा दी जा चुकी हैं। बता दें कि अस्थायी कारागार में सुरक्षा व्यवस्था को एसपी, साफ सफाई को डीपीआरओ, दवा व खानपान को सीएमओ, वाहनों की स्थिति को एआरटीओ सम्भल देखेंगे। जबकि जेल मैनुअल व रिकार्ड के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी वरिष्ठ जेल अधीक्षक मुरादाबाद की होगी। देर शाम तक सभी कैदियों को इसमें शिफ्ट कर दिया गया। इसके पहले यह जेल बहजोई के केएचमएसी कालेज में संचालित था। कैदियों को लाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी रखी गई थी।
------------------------- -------------------- जीआइसी सारंगपुर को बनाया गया सम्भल का अस्थायी जिला कारागार देर रात डीएम ने जारी किया आदेश---------
सम्भल : कोविड को देखते हुए महामारी अधिनियम के उल्लंघन में आरोपितों को पकड़कर बंद करने के लिए सम्भल में राजकीय इंटर कालेज सारंगपुर को अस्थायी जेल के रूप में बनाने का आदेश डीएम ने रविवार की देर रात जारी किया है। जेल की व्यवस्था के लिए अलग अलग अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। जारी आदेश में डीएम ने कहा है कि अस्थायी कारागार में सुरक्षा व्यवस्था को एसपी, साफ सफाई को डीपीआरओ, दवा व खानपान को सीएमओ, वाहनों की स्थिति को एआरटीओ सम्भल देखेंगे। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल व रिकार्ड के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी वरिष्ठ जेल अधीक्षक मुरादाबाद की होगी। --------------------