पत्ती व फसल के अन्य अवशेष जलाए तो होगी कार्रवाई : एडीएम-ई
धिकारियों ने दिए निर्देश संवाद सूत्र रामपुर मनिहारान पती व फसलधिकारियों ने दिए निर्देश संवाद सूत्र रामपुर मनिहारान पती व फसलधिकारियों ने दिए निर्देश संवाद सूत्र रामपुर मनिहारान पती व फसल
सहारनपुर जेएनएन। गन्ना व उसकी पत्ती या फसल के अन्य अवशेष जलाए जाने को लेकर एडीएमई एसबी सिंह ने क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर फसल के अवशेष नहीं जलाए जाएं। इसको लेकर जनपद में धारा 144 भी लागू कर दी गई है।
गुरुवार को तहसील परिसर में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों व अन्य लोगों के बैठक में एडीएम एसबी सिंह ने कहा कि किसी भी कीमत पर पत्ती, पराली व फसल के अन्य कोई अवशेष नहीं जलाए जाएं। इनको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश हैं। इस निर्देश के बाद फसलों के अवशेष जलाए जाने को लेकर जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडीएम ने कहा को पती व पुराली को किसान गौशाला में भेज सकता है। ताकि वह पशुओं के काम आए और जनपद में इस तरह की मशीन भी उपलब्ध हो गई है जिसके द्वारा पती व पुराली से खेतों में उपज को बढ़ाया जा सकता है। एसडीएम एस पी सिंह ने भी सभी ग्राम प्रधानों से ग्रामीणों को जागरूक कर पती व अन्य फसल के अवशेष न जलाए जाने के प्रचार प्रसार में अपना पूर्ण योगदान देने की अपील की। जिला गन्ना अधिकारी, बीडीओ एसपी सिंह, नायब तहसीलदार भोपाल सैनी, व अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों को फसलों के अवशेष का खेतों में प्रयोग विधि के बारे में बताया। बैठक में प्रधान महिपाल सैनी ,नकुल प्रधान, तरसपान प्रधान,अफजाल प्रधान, मानवीर सिंह, सतीश पवार, आदि सभी प्रधान मौजूद रहे।