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Saharanpur News: व्यापारी की गला काटकर हत्या करने के मामले में दोषी को उम्रकैद

दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने हत्या के मामले में उम्रकैद तथा 20 हजार जुर्माना लूट में 10 साल कैद 10 हजार जुर्माना व लूट के माल की बरामदगी में एक साल कैद व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

By Praveen KumarEdited By: Parveen VashishtaPublished: Thu, 22 Sep 2022 11:58 PM (IST)Updated: Fri, 23 Sep 2022 07:30 AM (IST)
व्यापारी की हत्या करने वाले लुटेरों को उम्रकैद

सहारनपुर, जेएनएन। अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार ने पांच साल पुराने हत्या व लूट के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को आजीवन कारावास व 31 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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यह है मामला 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि मामले की रिपोर्ट 14 सितंबर 2017 को प्रकाश होटल के स्वामी अरविंद कुमार ने कोतवाली नगर में दर्ज कराई थी। घटनाक्रम के अनुसार फिरोजाबाद निवासी रामसेवक गुप्ता ने 13 सितंबर 2017 को होटल में कमरा बुक किया था। अगले दिन उनसे मिलने एक युवक आया। कुछ देर बाद रामसेवक गुप्ता के चीखने की आवाज आई। युवक भाग चुका था। रामसेवक के गले पर हमले का घाव था। रामसेवक ने वहीं दम तोड़ दिया।

सीसीटीवी कैमरे से हुई हत्यारे की शिनाख्त 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी के अनुसार पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे से हत्यारे की शिनाख्त की। पता चला कि हत्यारा फिरोजाबाद का रहने वाला था और अब वहां से सहारनपुर आकर रहने लगा था। वह रामसेवक को पहले से जानता था। उसे पता था कि रामसेवक अपने व्यापार के सिलसिले में सहारनपुर आता है। यहां से पैसे लेकर जाता है। इसी के चलते आरोपित नवाब पुत्र इंतजार रामसेवक गुप्ता की गला काटकर हत्या कर दी और उसका पैसों से भरा बैग लेकर भाग गया। हत्या के समय नवाब सहारनपुर की डिफेंस कालोनी में ही किराए के मकान पर रह रहा था। पुलिस ने जानकारी के बाद नवाब को फिरोजाबाद से गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर लूट का पैसा व हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश महेश कुमार ने हत्या में उम्रकैद तथा 20 हजार जुर्माना, लूट में 10 साल कैद 10 हजार जुर्माना व लूट के माल की बरामदगी में एक साल कैद व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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लूट की झूठी सूचना देने पर भेजा जेल

सहारनपुर। नागल में लूट की झूठी सूचना देने वाले एक युवक को थाना पुलिस ने शांतिभंग करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजा है। बुधवार देर रात गांव नगली निवासी हिमांश पुत्र ऋषिपाल ने ग्रामीणों के साथ आकर थाने में सूचना दी। बताया कि जब वह देवबंद से वापस अपने गांव जा रहा था तो खटौली रेलवे अंडरपास के निकट छह लोगों ने उसके साथ मारपीट कर 18000 की नकदी व मोबाइल लूट लिया। सूचना पर पुलिस ने तहकीकात की तो लूट का मामला झूठा निकला। सख्ती से पूछताछ करने पर हिमांशु ने बताया कि उसकी गांव के आकाश के साथ किसी बात को लेकर तनातनी चल रही है। इससे पहले भी वे आपस में भिड़ चुके हैं। घटना की शाम भी इनमें मारपीट हुई थी। मारपीट करने वाले युवकों को फंसाने के चक्कर में उसने लूट की कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया था। पुलिस मारपीट करने वाले युवकों के विरूद्ध भी कार्रवाई कर रही है।


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