कम स्टांप लगाने पर जुर्माना
ट्रस्ट के नाम पर जमीन दान करने में कम स्टांप देने के मामले में अपर जिला मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने दान दाता ट्रस्टियों पर स्टांप की कमी के बराबर ही जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं दान पत्र रजिस्टर्ड होने की तिथि से कम स्टांप की राशि पर डेढ़ फीसदी ब्याज भी देय होगा।
सहारनपुर, जेएनएन। ट्रस्ट के नाम पर जमीन दान करने में कम स्टांप देने के मामले में अपर जिला मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने दान दाता ट्रस्टियों पर स्टांप की कमी के बराबर ही जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं दान पत्र रजिस्टर्ड होने की तिथि से कम स्टांप की राशि पर डेढ़ फीसदी ब्याज भी देय होगा। हजूर बाबा साध सिंह जी महाराज ट्रस्ट ग्राम माहीपुरा बैरुन दर आबादी राधा स्वामी कालोनी देहरादून के तीन मामलों में 64.84 लाख का कम स्टांप लगाया गया था। इतना ही इन पर जुर्माना लगाया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व अजय कुमार त्यागी ने बताया कि पिछले साल 28 फरवरी 2019 को देहरादून रोड बाबा साध सिंह जी महाराज ट्रस्ट के नाम पर तीन अलग-अलग दान पत्र रजिस्टर्ड किये ग0ए थे। पूरी जमीन देहरादून रोड पर होने के बावजूद इसके एक हिस्से को देहरादून रोड पर दर्शाया गया है, जबकि दो हिस्सों को पीछे की ओर दिखाया गया है।
मुकदमा दर्ज करने के आदेश
सहारनपुर: विशेष न्यायाधीश एसीएसटी एक्ट वीके लाल ने थाना रामपुर मनिहारान अंतर्गत गांव सहजवा में जमीन के एक मामले में अवैध रूप से जालसाजी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से कब्जा करने के मामले में दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश थाना रामपुर पुलिस को दिए हैं।
तीन शातिर अपराधियों के कुर्की के आदेश
सहारनपुर:शातिर अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए शासन द्वारा उन पर दबाव बनाने के लिए अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने थाना बिहारीगढ़ के गांव कोठरी बहलोलपुर निवासी आरिफ पुत्र ताहिर की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। इस पर जंगल की लकड़ी चोरी करने के कई मामले दर्ज हैं। इसका एक मंजिल मकान कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने दिया है।