Move to Jagran APP

बिक्री में गड़बड़ी पर खाद विक्रेता का लाइसेंस निलंबित

गुरुवार को उपजिलाधिकारी सदर अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में छापामारी के बाद शुक्रवार को शहर के एक प्रमुख खाद विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। जिला कृषि अधिकारी ने उक्त विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Jul 2020 09:57 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jul 2020 09:57 PM (IST)
बिक्री में गड़बड़ी पर खाद विक्रेता का लाइसेंस निलंबित
बिक्री में गड़बड़ी पर खाद विक्रेता का लाइसेंस निलंबित

सहारनपुर, जेएनएन। गुरुवार को उपजिलाधिकारी सदर अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में छापामारी के बाद शुक्रवार को शहर के एक प्रमुख खाद विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। जिला कृषि अधिकारी ने उक्त विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया।

loksabha election banner

प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद जिलाधिकारी सहारनपुर ने गुरुवार को पूरे जिले में खाद विक्रेताओं पर आकस्मिक छापामारी के लिए पांच टीमों का गठन किया था। उपजिलाधिकारी सदर के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को उपनिदेशक कृषि रक्षा राकेश बाबू व कृषि विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा कई विक्रेताओं के यहां छापामारी की गई और खाद के सैंपल लेकर स्टॉक व बिक्री के रिकॉर्ड का भी मिलान किया गया। चिलकाना रोड पर स्थित मैसर्स बजाज एजेंसीज के स्टॉक की जांच करने पर पाया था कि एजेंसी ने 18 जुलाई को यूरिया के 1200 कट्टे प्राप्त किए थे। जांच करने पर स्टॉक में कोई कट्टा नहीं पाया गया लेकिन इस खाद की बिक्री का कोई उल्लेख स्टॉक रजिस्टर में नहीं था और न ही बिक्री से संबंधित रसीद आदि दिखाई गईं, जिस कारण बिक्री में गड़बड़ी की आशंका है। यूरिया की बिक्री का हिसाब-किताब न मिलने पर उपजिलाधिकारी ने कल ही जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिए थे कि इस खाद विक्रेता का लाइसेंस तत्काल निलंबित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस पर कार्रवाई करते हुए जिला कृषि अधिकारी धीरज कुमार ने शुक्रवार को उक्त विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.