Move to Jagran APP

दो पटाखा फैक्ट्री व गोदामों को किया सील

सहारनपुर : जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय के निर्देश पर जनपद में संचालित सभी पटाखा फैक्ि

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Oct 2018 10:13 PM (IST)Updated: Sat, 27 Oct 2018 10:13 PM (IST)
दो पटाखा फैक्ट्री व गोदामों को किया सील

सहारनपुर : जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय के निर्देश पर जनपद में संचालित सभी पटाखा फैक्ट्रियों एवं आतिशबाजी की दुकानों का टीमें बनाकर निरीक्षण किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट व सभी एसडीएम के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत दो गोदामों को सुरक्षा मानकों के चलते सील कर दिया गया।

loksabha election banner

तहसील सदर क्षेत्र में मैसर्स विनायक फायर व‌र्क्स ग्राम ताहरपुर हसनपुर मजरा निकट काशीराम आवास शहरी दिल्ली रोड अख्तर अली पुत्र सईददीन के द्वारा आवासीय/घनी आबादी के मध्य पटाखों के निर्माण एवं बिक्री पाई गई, जिसे सिटी मजिस्ट्रेट सुश्री शेरी के नेतृत्व में पहुंची टीम के द्वारा तत्काल सुरक्षा मानकों के ²ष्टिगत सील कर दिया गया है।

थाना कुतुबशेर अंर्तगत आमिर व आसिफ पुत्रगण उसमान उर्फ बुद्धन की तीन भवनों में आतिशबाजी का कार्य चल रहा था। मौके पर भवन स्वामी नहीं मिले। आसपास के व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि मो. आमिर के पिता के नाम आतिशबाजी का लाइसेंस था, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मौके पर 19 कार्टून छोटा अनार, दो कट्टे बारूद शोरा, दो पैकिग कटर, एक मशीन दो पान्ना, रेपर डायमंड, गंगा, जमुना, अधबने बम व अनार, एक कट्टा पटाखा, फरभाना अधबना सभी सामान थाना कुतुबशेर की सुपुर्दगी में दे दिया गया।

इसी प्रकार ग्राम मानकमऊ गाड़ो वाली मस्जिद में मेहताब पुत्र मुख्तयार, तसन्नुम पुत्र मेहताब के घर से आतिशबाजी बनाने का सामान 13 पेटी, तीन कारटून, दो बोरे खुला पैके¨जग सामग्री बरामद की गई जो अवैध रूप से आतिशबाजी बनायी जा रही थी जिसको थाना कुतुबशेर की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। तहसील नकुड़ निसार पुत्र हमीद निवासी ग्राम पदमनगली थाना बना बनाया 30-40 पीस सुथली बम मिले है बनाने के सामान मिला है। उप जिला मजिस्ट्रेट नकुड़ द्वारा उक्त सामान को थाना नकुड़ के सुपुर्द करा दिया गया है। तहसील देवबंद के निरीक्षण के दौरान मोहल्ला नेचलगढ़ में कन्हैयालाल व मोहल्ला सिरियावाली गली में आलोक कुमार द्वारा बिना अनुमति के पटाखों/अतिशबाजी का विक्रय किया जा रहा था जिन्हें जब्त कर कठोर चेतावनी दी गई है। निर्देशित किया गया कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी/पटाखों का विक्रय न करें।

जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि आगे भी नियमित रूप से इसी प्रकार आकस्मिक निरीक्षण/छापे की कार्रवाई कर अवैध रूप से संचालित वाहनों व आतिशबाजी गोदामों के विरुद्ध जांच अभियान जारी रहेगा। कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ही पटाखों का प्रयोग हो तथा ऐसे पटाखे जिनकी ध्वनि 85 डैसिबल से अधिक है, पूर्णतया प्रतिबंधित किए जाएं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.