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वीवीपैट डिसप्ले विडो पर न पड़े सूर्य का प्रकाश या अन्य रोशनी

जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि वीवीपैट का बाक्स खोलने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि बूथ पर तेज प्रकाश वाली लाइट तो नहीं पड़ रही है। वीवीपैट की डिसप्ले विडो पर सूर्य का प्रकाश या अन्य लाइट न पड़े।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Apr 2019 10:44 PM (IST)Updated: Thu, 04 Apr 2019 06:26 AM (IST)
वीवीपैट डिसप्ले विडो पर न पड़े सूर्य का प्रकाश या अन्य रोशनी
वीवीपैट डिसप्ले विडो पर न पड़े सूर्य का प्रकाश या अन्य रोशनी

सहारनपुर: जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि वीवीपैट का बाक्स खोलने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि बूथ पर तेज प्रकाश वाली लाइट तो नहीं पड़ रही है। वीवीपैट की डिसप्ले विडो पर सूर्य का प्रकाश या अन्य लाइट न पड़े। इस दौरान मतदान कार्मिकों ने बैलेट पेपर के जरिये अपने वोट भी डाले।

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जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार पांडेय बुधवार को गुरुनानक इंटर कालेज में पोलिग पार्टियों के द्वितीय प्रशिक्षण में मतदान कार्मिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वीवीपैट का बाक्स बूथ पर मॉक पोल के समय ही प्रथम बार खोला जाएगा। मॉक पोल के समय 50 वोट डालना अनिवार्य है। 50 वोट डाले जाने के बाद सभी 50 वोट एवं सात सेल्फ टेस्टिग पर्ची को बैलट स्लिप कम्पार्टमेंट से निकालकर काले लिफाफे में सील कर बाक्स में रखेंगे। उपयोग होने वाली सभी सीलों पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर अवश्य करा लें। मॉक पोल शुरू करने से पूर्व ईवीएम परिणाम को क्लीयर होना चाहिए। बताया कि वीवीपैट डिस्पले पर बैलेट पर्ची सात सेकेण्ड के लिये प्रदर्शित होगी। जब बैलेट पर्ची स्वत: कटकर बैलेट कम्पार्टमैन्ट में गिर जायेगी तब बीप की आवाज आयेगी। पीठासीन अधिकारी मतदान के लिये निर्धारित दिवस पर मॉक पोल से लेकर मतदान समाप्ति तक की समस्त घटनाओं का उल्लेख डायरी में करेंगे है। इस अभिलेख को भरते समय किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। प्रशिक्षण के दौरान सामान्य प्रेक्षक रणवीर शर्मा, सीडीओ प्रणय सिंह, एडीएमई एसबी सिंह, एडीएमएफ विनोद कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक अरूण कुमार दूबे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेन्द्र कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी सतीश मिश्रा आदि मौजूद रहे। दो कुर्सी मेज नहीं लगा सकेंगे

किसी भी एजेंट के बैठने की स्थिति ऐसी नहीं होगी कि मत की गोपनीयता भंग होने की संभावना हो। मतदान केन्द्र व उसके आसपास 200 मीटर तक की परिधि में किसी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार की सामग्री, बैनर फोटो, पोस्टर एवं नारे नही रहने चाहिए। पोलिग बूथ की 200 मीटर की परिधि के बाहर पार्टियों के द्वारा केवल दो कुर्सी एवं एक मेज ही लगाया जा सकता है। पंडाल टैंट लगाने की अनुमति नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा मेज/कुर्सी भी नहीं लगाई जा सकती है। बूथ में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल

मतदान केन्द्र के अन्दर केवल निर्वाचन में लगे कार्मिक ही मोबाईल फोन साईलेन्ट मोड पर रख सकेंगे, परन्तु सेल्फी फोटो आदि नहीं ले सकेंगे। पोलिग एजेंट वोटर अथवा अन्य कोई व्यक्ति मोबाईल फोन बूथ के अन्दर नहीं ले जा सकेंगे। एजेंट उसी बूथ का मतदाता होना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि पीठासीन अधिकारी की डायरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है।


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