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गन्ना पत्ती व पराली जली तो प्रधान व गन्ना पर्यवेक्षक पर एफआइआर

आलोक कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में पराली न जलाये जाने के सम्बन्ध में सभी ग्राम प्रधानों ग्राम पंचायत सेक्रेटरी व गन्ना पर्यवेक्षकों व कृषि विभाग के कर्मियों के साथ एक आवश्यक बैठक तहसील सदर सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी ग्राम प्रधा

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Dec 2019 11:26 PM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2019 11:26 PM (IST)
गन्ना पत्ती व पराली जली तो प्रधान व गन्ना पर्यवेक्षक पर एफआइआर
गन्ना पत्ती व पराली जली तो प्रधान व गन्ना पर्यवेक्षक पर एफआइआर

सहारनपुर जेएनएन। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि खेतों में पराली व गन्ने की पत्ती जलाने पर अब संबंधित ग्राम प्रधान और गन्ना पर्यवेक्षक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। उच्चतम न्यायालय एवं एनजीटी के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी दशा में पराली न जलने पाए।

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जिलाधिकारी ने गुरुवार को पराली व गन्ने की पत्ती जलाने के संबंध में तहसील सदर सभागार में बैठक की। इसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी व गन्ना पर्यवेक्षक तथा कृषि विभाग के कर्मी मौजूद रहे। डीएम ने ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत सचिवों को कहा है कि जहां से पराली जलाने की शिकायत प्राप्त होगी तो वहां के कर्मी के खिलाफ अब सीधे निलंबन की कार्यवाही होगी। कहा कि पराली व पत्ती जलाए जाने की रिपोर्ट सीधे सेटेलाइट के माध्यम से देखी जा रही है। अब छोटे किसानों पर पराली जलाने की शिकायत प्राप्त होने पर 10 हजार रुपया, 2 से 5 एकड़ वालों पर 20 हजार, 5 एकड़ से अधिक वालों से 50 हजार की वसूली की जाएगी और रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। सभी ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी व गन्ना पर्यवेक्षक मुनादी के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। सभी ग्राम पंचायत सचिव व लेखपाल अपने क्षेत्रों की रोजाना की रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बताया कि आने वाले दिनों में ओलावृष्टि व बरसात पड़ने पर गन्ने की पत्ती जलाने में तेजी आ सकती है। इसको ²ष्टिगत रखते हुए सभी कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी नजर रखते हुए ठोस कार्यवाही करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शासन ने निर्देशित किया है कि पराली जलाने वालों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग पत्ती काटना नहीं चाह रहे हैं, उनके लिए जिला प्रशासन ने गन्ने की पत्ती को गौशाला तक भिजवाने की व्यवस्था की है। इसके लिए 150 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से भुगतान भी किया जाएगा। बैठक में उपजिलाधिकारी सदर अनिल कुमार सिंह, तहसीलदार सदर गोपेश तिवारी, जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार, उप निदेशक कृषि रामजतन मिश्रा आदि मौजूद रहे।


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