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नदियों में कूड़ा डालने पर जुर्माने के साथ होगा मुकदमा

नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कि महानगर में चलने वाली दूध डेयरियों के मालिकों को व्यवस्थित तरीके से गोबर का निस्तारण करना होगा यदि किसी डेयरी स्वामी द्वारा नालियों में गोबर बहाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Jun 2020 10:29 PM (IST)Updated: Sun, 07 Jun 2020 06:12 AM (IST)
नदियों में कूड़ा डालने पर जुर्माने के साथ होगा मुकदमा
नदियों में कूड़ा डालने पर जुर्माने के साथ होगा मुकदमा

सहारनपुर, जेएनएन। नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कि महानगर में चलने वाली दूध डेयरियों के मालिकों को व्यवस्थित तरीके से गोबर का निस्तारण करना होगा, यदि किसी डेयरी स्वामी द्वारा नालियों में गोबर बहाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

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नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि नालियों में गोबर बहाने वाली डेरियों तथा पांवधोई व ढमोला नदी में कूड़ा-कचरा डालने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश नगर स्वास्थ्य अधिकारी व अन्य अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अनेक क्षेत्रों से लगातार ये शिकायतें मिल रही हैं कि डेयरियों द्वारा गोबर का व्यवस्थित ढंग से निस्तारण न कर उसे नालियों में बहाया जा रहा है। इससे बार-बार नाले नालियां अवरुद्ध हो रहे हैं। कहा कि नाले नालियों के अवरुद्ध होने से जहां लोगों को वर्षा काल में जलभराव का सामना करना पड़ता है। वहीं, मच्छरों आदि का प्रकोप बढ़ जाने से संक्रामक रोगों के फैलने का भी खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लोग पहले ही जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में दूसरे संक्रामक रोग उत्पन्न न हो और कोरोना भी आगे पैर न पसार सके, इसके लिए नगर निगम लगातार सफाई, फॉगिग व सैनेटाईजेशन अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई डेयरी स्वामी गोबर का व्यवस्थित निस्तारण न कर नालियों में गोबर बहाएगा तो उस पर निगम द्वारा भारी जुर्माना लगाया जाएगा।नगरायुक्त ने एक बार फिर पांवधोई और ढमोला नदी में लोगों से कूड़ा कचरा न डालने की अपील करते हुए कहा कि अपने जल स्त्रोतों को साफ रखना और वर्षा के पानी को संरक्षित रखना हमारा सामाजिक व नैतिक दायित्व तो है ही, साथ ही लगातार गिरते जलस्तर को ऊपर उठाने के लिए भी जल संरक्षण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नदियों में कूड़ा कचरा डालने वाले लोगों पर भी जुर्माना लगाने और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं।


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