Move to Jagran APP

दस अधिकारियों पर ढाई लाख का अर्थदंड

सहारनपुर : राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सोमवार को जिले में छह जनपदों के सूचना वादो

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Sep 2018 10:49 PM (IST)Updated: Mon, 17 Sep 2018 10:49 PM (IST)
दस अधिकारियों पर ढाई लाख का अर्थदंड

सहारनपुर : राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सोमवार को जिले में छह जनपदों के सूचना वादों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने सूचना न देने तथा लापरवाही बरतने के मामले में शामली, मुजफ्फरनगर व बिजनौर जनपदों के दस अधिकारियों पर ढाई लाख का अर्थदंड किया।

loksabha election banner

राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान सोमवार को कलक्ट्रेट स्थित डीएम कोर्ट में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर जनपदों के वादों की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान 50 वादों की सुनवाई की गई। सूचना न देने तथा लापरवाही बरतने के मामले में अधिनियम की धारा 20(2) के तहत विभागीय एवं धारा 19(8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति की कार्रवाई की चेतावनी

भी दी गई। आयुक्त ने सुनवाई के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी शामली पर 25 हजार, सीडीओ बिजनौर, डीआइओएस, सीएमओ, डीपीआरओ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता परीक्षण खंड मुजफ्फरनगर, शामली के जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसी प्रकार विकास प्राधिकरण सहारनपुर पर 5 हजार रुपये, जिला समाज कल्याण अधिकारी शामली पर 10 हजार, सचिव डाकतार वेतन भोगी मुजफ्फरनगर पर पांच हजार एवं अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम शामली पर 5 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति वादी को देगें। इस प्रकार कुल 25 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति संबंधित अधिकारियों द्वारा वादी को देनी होगी। सुनवाई के दौरान कुल 28 फाइलें निस्तारित की गई, जिसमें वादी को सूचनाएं उपलब्ध कराई गई। आठ मामलों में प्रतिवादी को सूचना देने के लिए समय दिया गया। कई हुए निलंबित, अपात्रों को वसूली के नोटिस

जिला रामपुर के एक मामले की सुनवाई के दौरान मोहम्मद मोहसिन उपस्थित हुए उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान को बताया कि जांच के बाद इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकास खंडवार की ग्राम पंचायत टाहकला में 21 अपात्रों का चयन करने पर अनुज राणा तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (आइएसबी) सैक्टर प्रभारी, जोगेंद्रपाल ¨सह ग्राम पंचायत अधिकारी एवं शाहिद उली उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ लिपिक को गलत फोटो अपलोड करने के आरोप में तथा अपात्रों के चयन में सीधे तौर पर दोषी पाए गए हैं। तत्काल प्रभाव से सभी को निलंबित किया गया है। तत्कालीन खंड विकास अधिकारी दयाराम, रामपुर (संप्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने तथा सभी 21 अपात्रों के वसूली के नोटिस जारी कर दिए गए है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.