चालान जमा नहीं किया तो बढ़ेगी मुश्किल! जिले में ₹27 करोड़ बकाया, मोबाइल से ऐसे निपटाएं पेंडिंग ई-चालान
रामपुर में पिछले छह सालों में ई-चालान का 27 करोड़ रुपये से अधिक बकाया हो गया है, क्योंकि वाहन मालिक ...और पढ़ें

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HighLights
वाहन स्वामियों के चालान जमा न करने से हर साल बढ़ रही बकाया धनराशि
जागरण संवाददाता, रामपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार सख्ती बरत रही है। यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। अब नियम तोड़ने वालों को बिना रोके भी ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है। यातायात नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चालक को ई-चालान भेजा जा रहा है।
यह बात दीगर है कि वाहन चालक ई-चालान जमा करने में कोताही बरत रहे हैं। यही वजह है कि ई-चालान की धनराशि जिले में हर साल बढ़ती जा रही है। छह साल में जिले में ई चालान का 27 करोड़ से अधिक बकाया हो गया है।

ट्रैफिक चालान की यह स्थिति सिर्फ अपने जिले की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के कई अन्य राज्यों की है। ट्रैफिक चालान बकाया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वसूली पर जोर दिया है।
ई-चालान के बढ़ती धनराशि को देखते हुए सरकार चालान जमा करने की प्रक्रिया को और भी सरल बनाने में लगी है। यातायात निरीक्षक राजीव कुमार का कहना है कि ई-चालान जमा करने की प्रक्रिया काफी सरल है। घर बैठे अपने मोबाइल से इसे जमा कर सकते हैं।
घर बैठे जमा कर सकते हैं ई-चालान
ई-चालान जमा करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। चालान नंबर, वाहन नंबर (आरसी) या ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक विकल्प का चयन करें।
मांगी गई आवश्यक जानकारी और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करें। गेट डिटेल्स पर क्लिक करें, ताकि आपके सभी पेंडिंग चालान सामने आ जाएं। सूची में से संबंधित चालान के सामने दिए गए पे नाऊ विकल्प को चुनें।
नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआइ (गूगल पे, फोन पे, पेटीएम) के जरिए जुर्माने की राशि का भुगतान पूरा करें। भुगतान सफल होने के बाद मिलने वाली रसीद को डाउनलोड कर लें।
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