यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 29, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
UP News: सात माह 11 दिन बाद जेल से रिहा हुईं आजम खां की पत्नी तजीन फात्मा, इस मुकदमे में मिली है सजा
आजम खां की पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा मंगलवार को सात माह 11 दिन बाद जेल से रिहा हो ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां की पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा मंगलवार को सात माह 11 दिन बाद जेल से रिहा हो गईं। हाईकोर्ट से दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा पर जमानत मिलने के बाद उनके अधिवक्ता ने सोमवार से उनकी रिहाई के प्रयास शुरू कर दिए थे।
मंगलवार को उनकी रिहाई का परवाना जेल पहुंचा था, लेकिन कुछ कमियां रह जाने के कारण रिहाई नहीं हो सकी थी। मंगलवार को कमियां दूर कराकर दोबारा आदेश जेल भेजा गया। बुधवार शाम करीब चार बजे जेल से उनकी रिहाई हो गई।
इस मामले में हुई थी सजा
एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई थी। यह सजा अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने पर हुई थी।
सजा सुनाए जाने के बाद पहले तीनों को रामपुर जेल में बंद किया गया था, लेकिन बाद में आजम खां को सीतापुर और अब्दुल्ला को हरदोई की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। सजा के खिलाफ तीनों ने हाईकाेर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, जो 24 मई को मंजूर हो गई थी।
हालांकि, आजम खां को एक अन्य मामले में भी सात साल की सजा हुई है। उसमें जमानत अर्जी मंजूर होना अभी बाकी है। इसी तरह, अब्दुल्ला के खिलाफ नगर पालिका की सफाई मशीन चोरी का मामला दर्ज है। इस मामले में जमानत मंजूर होने के बाद ही अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर जा सकेंगे।
तजीन फात्मा की रिहाई के लिए सोमवार को उनके अधिवक्ता द्वारा स्थानीय न्यायालय में हाईकोर्ट का आदेश दाखिल किया था। साथ ही 33 अन्य मामलों में भी जमानती दाखिल किए थे। जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद मंगलवार को उन्हें रिहा कर दिया गया।