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रामपुर में आजम खां की दो और अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज, एक में मंजूर

आजम खां के कहने पर पुलिस और प्रशासन ने उनके मकान तोड़ दिए थे। लोगों को जबरन मारपीटकर घर से निकाला गया।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Fri, 11 Oct 2019 07:31 PM (IST)Updated: Fri, 11 Oct 2019 07:33 PM (IST)
रामपुर में आजम खां की दो और अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज, एक में मंजूर
रामपुर में आजम खां की दो और अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज, एक में मंजूर

रामपुर, जेएनएन। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को अपने गढ़ रामपुर में ही भू-माफिया घोषित किया गया। अब तक उनके खिलाफ 84 केस दर्ज हैं। इनमें से कई को नॉन बेलेबल हैं। आजम खां जेल जाने से बचने की खातिर रोज ही एक-एक केस को खत्म करने के बड़े अभियान में लगे हैं।

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रामपुर में लंबे समय से बादशाहत कायम करने वाले आजम खां को कई केस में झटका भी मिल रहा है। रामपुर में यतीमखाना बस्ती घोसियान में मकान तोडऩे, मारपीट, लूटपाट, जानवर चोरी आदि के दो और मुकदमों में सांसद आजम खां की अग्रिम जमानत याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। उधर एक मुकदमे में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

सांसद के खिलाफ शहर कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। मुकदमे मुहल्ला घोसियान सराय गेट पर यतीमखाना बस्ती के लोगों की शिकायत पर हुए थे। आरोप है कि आजम खां के कहने पर पुलिस और प्रशासन ने उनके मकान तोड़ दिए थे। लोगों को जबरन मार-पीटकर घर से निकाला गया। नकदी, जेवर, भैंस आदि सामान लूट लिया था। इन मामलों में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके साथ ही गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जिला जज के न्यायलय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे। इनमें आठ मामलों में अदालत ने पहले ही अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जबकि चार मामलों में 11 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी थी। शुक्रवार को चारों याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन एक याचिका वापस लेने के चलते तीन पर ही सुनवाई हुई।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दलविंदर सिंह डंपी ने बहस की। उन्होंने बताया कि वादी मोहम्मद कमर और नासिर अली की ओर से दर्ज मुकदमों में सांसद की अग्रिम जमानत याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बहस की। उन्होंने बताया कि वादी साजिद खां की ओर से कराए मुकदमे में सांसद की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने मंजूर कर ली है। 


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