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अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म में सात साल कैद

अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म में सात साल कैद

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Aug 2022 11:01 PM (IST)Updated: Thu, 25 Aug 2022 11:01 PM (IST)
अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म में सात साल कैद
अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म में सात साल कैद

अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म में सात साल कैद

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जेएनएन, रामपुर। अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने युवक को दोषी मानते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है। इसी मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दो लोगों को दोष मुक्त कर दिया है। घटना छह साल पहले केमरी थाना क्षेत्र में हुई थी। थाना क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण की भतीजी का 14 जून 2016 को अपहरण हो गया था। अपहरणकर्ता उसे जंगल में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने विवेचना करते हुए राजेश सैनी, शिवकुमार और सुनील के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट नीलू मोघा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा सहित सात गवाहों के बयान दर्ज कराए और तीनों को कड़ी सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नामजदगी झूठी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने राजेश सैनी को दोषी मानते हुए सात वर्ष का कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बाकी दोनों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मारपीट और फायरिंग में पिता-पुत्र समेत चार लोगों को पांच साल कैद मारपीट और फायरिंग के मामले में अदालत ने पिता-पुत्र समेत चार लोगों को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। 12 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है। घटना सात साल पहले सैफनी थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा खुर्द गांव में हुई थी। गांव निवासी एक युवक अपनी बहन के यहां रहता था। उसकी गांव के ही कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते छह मार्च 2015 को उस पर हमला हुआ। उसे घेरकर पीटा गया और फायरिंग की गई, जिसमें वह घायल हो गया। इस मामले में छत्रपाल, उसका बेटा रिषीपाल, गांव के ही सोमपाल और प्रेमपाल के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया। पुलिस ने चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने बताया कि कोर्ट ने चारों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मिलावटी शराब बेचने पर पांच साल कैद मिलावटी शराब बेचने के अभियोग में अदालत ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। 22 मई 2010 को तत्कालीन आबकारी निरीक्षक गोपालजी श्रीवास्तव ने स्वार कोतवाली क्षेत्र के सीतारामपुर निवासी बंटी को अपमिश्रित शराब के साथ पकड़ा था। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में दी गवाही शहर विधायक आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण के एक अभियोग में गवाह ने कोर्ट पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। गवाह से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह भी की। वर्ष 2019 में यतीमखाना बस्ती के लोगों ने शहर कोतवाली में 12 अभियोग पंजीकृत कराए थे। इनमें आजम खां के इशारे पर लोगों से मारपीट, लूटपाट करने व घरों को तोड़ने का आरोप लगाया था। आजम खां पर भैंस और बकरी चोरी के भी आरोप लगे थे। सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। गुरुवार को एक मामले में गवाह नन्हे कोर्ट पहुंचे। उनकी गवाही और जिरह पूरी हो गई है। बृहस्पतिवार को यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में तारीख तय थी। इस दौरान गवाह नन्हें ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। जिसके बाद आजम खां के अधिवक्ता ने गवाह से जिरह की। उनकी जिरह पूरी हो गई है। युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने तीन सगे भाइयों समेत चार को पांच-पांच साल की कैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।


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