रामपुर, जागरण ऑनलाइन टीम : भाजपा नेता के घर में घुसकर चाकू से हमला करने के मामले में अदालत ने तीन भाइयों को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। 78 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। हमले की घटना 14 साल पुरानी है। शिवापुरम कालोनी निवासी भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री महा सिंह राजपूत ने सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि सात फरवरी 2009 को वह शाहबाद के ग्राम रायपुर का मझरा स्थित अपने पैतृक घर पर गए थे।

घर में घुसकर किया था हमला

शिवापुरम कालोनी वाले मकान में उनकी पत्नी आशा राजपूत और बेटी उर्मिला थी। शाम के समय रहमान बिल्डिंग ज्वालानगर निवासी तीन भाई मुकेश शर्मा, प्रेम शंकर शर्मा और राजेश शर्मा उनके मकान पर आए। उनके हाथों में तमंचे और चाकू थे। उन्होंने पत्नी और बेटी से रुपयों की मांग की। मना करने पर दोनों को चाकू के हमले से घायल कर दिया। मकान में रहने वाले किरायेदार श्याम सुंदर मिश्रा ने चीख पुकार सुनी तो वह आ गए। उन्होंने पत्नी और बेटी को बचाने का प्रयास किया। हमलावरों ने उन्हें भी चाकू मारकर घायल कर दिया।

पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिए। अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि घटना झूठी है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार ने घटना के संबंध में गवाह और साक्ष्य पेश किए। उनका कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। मेडिकल रिपोर्ट से चोटों की पुष्टि हुई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल जज ईसी एक्ट विजय कुमार द्वितीय ने तीनों भाइयों को दोषी मानते हुए 10-10 साल कैद और 26-26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Edited By: Mohammed Ammar